फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   ED attaches hospital assets worth crores suspended Jharkhand IAS officer Pooja Singhal money laundering case

ED: झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर ईडी का शिकंजा, अस्पताल समेत करोड़ों की संपत्ति कुर्क

Thu, 01 Dec 2022 09:29 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 01 Dec 2022 09:29 PM IST
सार

2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी सिंघल को मनरेगा योजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 11 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। 

विज्ञापन
ED attaches hospital assets worth crores suspended Jharkhand IAS officer Pooja Singhal money laundering case
आईएएस पूजा सिंघल - फोटो : Social media

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग (धनशोधन) मामले में झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर को कुर्क कर लिया है। इसके साथ ही ईडी ने पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति भी कुर्क की है।

विज्ञापन


ईडी ने गुरुवार को बताया कि एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और जेल में बंद झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ रुपये की दो जमीनें मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत कुर्क की गई हैं।  
विज्ञापन


जब्त की गई संपत्तियों में पल्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, इसी नाम का डायग्नोस्टिक और इमेजिनिंग सेंटर और रांची में स्थित दो भूखंड शामिल हैं। 2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी सिंघल को मनरेगा योजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 11 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


एजेंसी ने उसके परिसरों पर छापेमारी भी की थी। मामले में व्यवसायी पति और एक चार्टर्ड एकाउंटेंट भी शामिल थे। उन्हें राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था। अधिकारी फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।


आंध्र प्रदेश के मंत्री की बेनामी संपत्ति कुर्क
इस बीच आयकर विभाग ने आंध्र प्रदेश के श्रम मंत्री गुम्मनुर जयराम की कुर्नूल स्थित 30.83 एकड़ जमीन कुर्क कर ली है। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम-1988 की धारा-23(3) का इस्तेमाल करते हुए अस्पारी गांव स्थित संपत्ति को 90 दिनों के लिए अस्थायी तौर पर कुर्क किया है। कुर्क की गई 30.3 एकड़ जमीन 180 एकड़ जमीन का हिस्सा है, जिसे कथित तौर पर जयराम के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर दो मार्च 2020 को खरीदा गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed