Gauhati High Court: कोर्ट ने नगालैंड की नर्स भर्ती पर लगाई रोक, कहा- नियम पुराने और प्रक्रिया में भी गड़बड़ी
गौहाटी हाई कोर्ट की कोहिमा बेंच ने एएनएम और एफएचडब्ल्यूके 61 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पुराने नियमों और प्रक्रियागत गड़बड़ियों को वजह बताते हुए 24 फरवरी की परीक्षा भी निरस्त कर दी। अब नई भर्ती नियमों में संशोधन के बाद ही होगी।
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गौहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा बेंच ने नगालैंड सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 61 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस फैसले के पीछे भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी और पुराने कानूनों का इस्तेमाल किए जाने को वजह बताया है। यह भर्ती सहायक नर्स दाई (एएनएम) और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एफएचडब्ल्यू) के 61 पदों के लिए हो रही थी।
कोर्ट के आदेश के बाद नगालैंड स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (एनएसएसबी) ने 24 फरवरी 2024 को ली गई लिखित परीक्षा को भी औपचारिक रूप से रद्द कर दिया है और कहा है कि अब नई भर्ती प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब नगालैंड नर्सिंग सर्विसेज नियम 1988 में संशोधन किया जाएगा।
क्या था मामला?
बता दें कि ये पूरा मामला तब शुरू हुई जब 17 याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर बताया कि पिछले साल एक अधिसूचना और सुधार जारी कर 68 अतिरिक्त उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुला लिया गया, जिससे असल में परीक्षा देने वालों के अधिकारों का हनन हुआ। कोर्ट ने यह भी पाया कि एनएसएसबी की 15 दिसंबर 2023 की विज्ञप्ति के अनुसार एफएचडब्ल्यू उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने दिया गया था, लेकिन 23 मई 2024 को अचानक बिना कोई ठोस कारण बताए उन्हें बाहर कर दिया गया।
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पुराने उम्मीदवार को लेकर अहम निर्देश
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पहले परीक्षा देने वाले उम्मीदवार दोबारा आवेदन कर सकेंगे और इस दौरान उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। एनएसएसबी ने अब इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दिया है और कहा है कि नई भर्ती सिर्फ तब होगी जब सभी कोर्ट के निर्देशों का पालन हो जाएगा। यह सूचना अखबारों और एनएसएसबी की वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक रूप से जारी की जाएगी।
कोर्ट ने क्यू सिस्टम को बताया अवैध
कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा भर्ती में इस्तेमाल किए गए तथाकथित क्यू सिस्टम को भी अवैध करार दिया और कहा कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। इस दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया अमान्य है और 22 मई को जारी परिणाम और 23 मई का सुधार आदेश दोनों को रद्द कर दिया गया है।
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ऐसे में अब सरकार को 45 दिनों के भीतर पुराने 1988 के नियमों में संशोधन करना होगा और उसमें एएनएम और एफएचडब्ल्यू पदों के लिए स्पष्ट पात्रता नियम शामिल करने होंगे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग को 15 दिनों के भीतर एनएसएसबी को नई भर्ती के लिए अनुरोध भेजना होगा और बोर्ड को 6 महीनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।