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GATC: निजी प्रयोगशालाओं को मिली वजन और माप उपकरण जांच की मंजूरी, सरकार ने लॉन्च किया नया पोर्टल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Published by: निर्मल कांत
Updated Wed, 12 Nov 2025 10:34 PM IST
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Weight, Obesity
- फोटो : Freepik
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सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं को वजन और माप के लिए मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र (जीएटीसी) बनने की अनुमति देने के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। यह कदम भारत की विधिक मापन प्रणाली में सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बताया उद्योग, प्रयोगशालाएं और परीक्षण सुविधाएं अब https://doca.gov.in/gatc/ पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन जमान करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 रखी गई है। यह पहल विधिक मापविज्ञान परीक्षण केंद्र नियम, 2013 में किए गए हालिया बदलाव के बाद शुरू की गई है। यह बदलाव इस साल 23 अक्तूबर को अधिसूचित किए गए थे। इनके तहत पहली बार निजी क्षेत्र को व्यापार और वाणिज्य में इस्तेमाल होने वाले और माप उपकरणों की जांच और सत्यापन की अनुमति दी गई है।
ये भी पढ़ें: 'प्रोफेसर के नाम पर कलंक हो...': देशविरोधी पोस्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट ने शख्स को लगाई कड़ी फटकार, नहीं दी अंतरिम जमानत
मान्यता प्राप्त जीएटीसी को 18 प्रकार के उपकरणों की जांच करने की अनुमति होगी। इनमें पानी के मीटर, रक्तचाप मापने वाला यंत्र, चिकित्सीय तापमापी (क्लिनिकल थर्मामीटर), स्वचालित रेल तौल पुल, फीता माप, तराजू और गणना की मशीनें शामिल हैं। जो संस्थान आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास परीक्षण और मानक निर्धारण की उचित सुविधाएं होनी चाहिए, जो राष्ट्रीय मानकों से जुड़ी हों। साथ ही, उनके पास कम से कम तीन साल का अनुभव रखने वाले तकनीकी कर्मचारी होने चाहिए। मंजूरी देने से पहले विभाग और राज्य के विधिक मापन अधिकारी स्थल का निरीक्षण करेंगे।
आवेदकों को प्रत्येक उपकरण या यंत्र की श्रेणी के लिए दो लाख रुपये शुल्क देना होगा। यह शुल्क हर साल नवीनीकरण के लिए भी लागू होगा। नए बनाए गए 'पांचवें अनुसूची' में पूरे देश में समान सत्यापन शुल्क तय किए गए हैं- घरेलू पानी के मीटर के लिए 250 रुपये, व्यावसायिक पानी के मीटर के लिए 1,000 रुपये, औद्योगिक पानी के मीटर के लिए 2,500 रुपये, रक्तचाप मापी यंत्र के लिए 100 रुपये, क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए 50 रुपये और 150 किलोग्राम तक के गैर-स्वचालित वजन यंत्रों के लिए 3,000 रुपये। जिन उपकरणों का जिक्र इस सूची में नहीं है, उनके लिए राज्य के विधिक मापन नियम लागू होंगे।
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उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बताया उद्योग, प्रयोगशालाएं और परीक्षण सुविधाएं अब https://doca.gov.in/gatc/ पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन जमान करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 रखी गई है। यह पहल विधिक मापविज्ञान परीक्षण केंद्र नियम, 2013 में किए गए हालिया बदलाव के बाद शुरू की गई है। यह बदलाव इस साल 23 अक्तूबर को अधिसूचित किए गए थे। इनके तहत पहली बार निजी क्षेत्र को व्यापार और वाणिज्य में इस्तेमाल होने वाले और माप उपकरणों की जांच और सत्यापन की अनुमति दी गई है।
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मान्यता प्राप्त जीएटीसी को 18 प्रकार के उपकरणों की जांच करने की अनुमति होगी। इनमें पानी के मीटर, रक्तचाप मापने वाला यंत्र, चिकित्सीय तापमापी (क्लिनिकल थर्मामीटर), स्वचालित रेल तौल पुल, फीता माप, तराजू और गणना की मशीनें शामिल हैं। जो संस्थान आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास परीक्षण और मानक निर्धारण की उचित सुविधाएं होनी चाहिए, जो राष्ट्रीय मानकों से जुड़ी हों। साथ ही, उनके पास कम से कम तीन साल का अनुभव रखने वाले तकनीकी कर्मचारी होने चाहिए। मंजूरी देने से पहले विभाग और राज्य के विधिक मापन अधिकारी स्थल का निरीक्षण करेंगे।
आवेदकों को प्रत्येक उपकरण या यंत्र की श्रेणी के लिए दो लाख रुपये शुल्क देना होगा। यह शुल्क हर साल नवीनीकरण के लिए भी लागू होगा। नए बनाए गए 'पांचवें अनुसूची' में पूरे देश में समान सत्यापन शुल्क तय किए गए हैं- घरेलू पानी के मीटर के लिए 250 रुपये, व्यावसायिक पानी के मीटर के लिए 1,000 रुपये, औद्योगिक पानी के मीटर के लिए 2,500 रुपये, रक्तचाप मापी यंत्र के लिए 100 रुपये, क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए 50 रुपये और 150 किलोग्राम तक के गैर-स्वचालित वजन यंत्रों के लिए 3,000 रुपये। जिन उपकरणों का जिक्र इस सूची में नहीं है, उनके लिए राज्य के विधिक मापन नियम लागू होंगे।