Maharashtra: सीएम फडणवीस को हाई कोर्ट से राहत, 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Maharashtra: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2024 के चुनाव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। गुडाधे के वकील पवन दहत ने बताया कि कोर्ट ने यह याचिका तकनीकी आधार पर खारिज की, क्योंकि याचिका दाखिल करते समय याचिकाकर्ता स्वयं कोर्ट में मौजूद नहीं थे।


विस्तार
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने शुक्रवार को उनकी 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। जस्टिस प्रवीण पाटिल की बेंच ने कांग्रेस के प्रफुल्ल विनोदराव गुडाधे की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव के दौरान फडणवीस ने कई अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गुडाधे नागपुर दक्षिण-पश्चिम सीट से फडणवीस से 39,710 मतों से हार गए थे।
'सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की प्रक्रिया शुरू'
गुडाधे ने याचिका में हाईकोर्ट से मांग की थी कि चुनाव परिणाम अमान्य घोषित किए जाएं, क्योंकि कई जरूरी नियमों का पालन नहीं किया गया था। गुडाधे के वकील पवन दहत ने बताया कि कोर्ट ने यह याचिका तकनीकी आधार पर खारिज की, क्योंकि याचिका दाखिल करते समय याचिकाकर्ता स्वयं कोर्ट में मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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चार अन्य विधायकों के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी खारिज
गुडाधे की चुनाव याचिका के साथ-साथ हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा के चार अन्य विधायकों मोहन गोपालराव माटे, सुधीर मुनगंटीवार, देवराव भोंगले और कीरीटकुमार भांगड़िया के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी खारिज कर दीं। इस फैसले का विस्तृत आदेश बाद में उपलब्ध होगा।
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