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नीट-यूजी विवाद: जुलाई में होगी अगली सुनवाई, जस्टिस नरसिम्हा की पीठ के पास मामला
पीटीआई, नई दिल्ली।
Published by: Rahul Kumar
Updated Wed, 17 Jun 2026 04:26 PM IST
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सार
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच जुलाई में नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा कराने के फ़सले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली एक पीठ जुलाई में नीट-यूजी 2026 की पुनः परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। यह मामला चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं से जुड़ा है।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने तीन मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) को कथित पेपर लीक की घटनाओं के कारण रद्द कर दिया था। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है और 21 जून को पुनः परीक्षा निर्धारित है।
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नई याचिका और न्यायालय का रुख
बुधवार को, मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष नीट-यूजी 2026 की पुनः परीक्षा आयोजित करने के फैसले को रद्द करने की मांग वाली एक याचिका सुनवाई के लिए आई। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यह याचिका जुलाई में जस्टिस नरसिम्हा की पीठ द्वारा सुनी जाएगी, जब शीर्ष अदालत अपने नियमित कामकाज के लिए फिर से खुलेगी। उल्लेखनीय है कि जस्टिस नरसिम्हा की पीठ पहले से ही नीट-यूजी से संबंधित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
याचिका में उठाए गए मुद्दे
नई याचिका में केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों से भविष्य की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए सुरक्षित प्रौद्योगिकी-संचालित डिजिटल परीक्षा और मूल्यांकन तंत्र लागू करने का निर्देश देने की