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Bilkis Bano Case: टीआरएस नेता ने CJI रमण को लिखा पत्र, बिलकिस बानो मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
Published by: निर्मल कांत
Updated Fri, 19 Aug 2022 11:14 PM IST
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सार
तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य ने सीजेआई से अनुरोध किया कि वे हस्तक्षेप करें ताकि गुजरात सरकार का फैसला तुरंत वापस लिया जा सके। उन्होंने कहा कि देश का कानून पर से विश्वास न उठे इसके लिए यह जरूरी है।

के. कविता ने सीजेआई रमण से किया हस्तक्षेप का अनुरोध
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
बिलकिस बानो दुष्कर्म मामले में दोषियों की रिहाई का गुजरात सरकार का फैसला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को टीआरएस की नेता के. कविता ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमण को पत्र लिखकर हस्तक्षेप का अनुरोध किया है।
पत्र में कविता ने आरोप लगाया कि इस मामले में गुजरात सरकार ने अप्रैल 2022 में जारी गृह मंत्रालय के उस दिशानिर्देश का उल्लंघन किया है जिसमें दुष्कर्म, मानव तस्करी और पोक्सो जैसे मामलों में दोषी करार लोगों को रिहाई की अनुमति नहीं देने की बात कही गई है।
ताकि देश का कानून पर से भरोसा न उठे....
तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य ने सीजेआई से अनुरोध किया कि वे हस्तक्षेप करें ताकि गुजरात सरकार का फैसला तुरंत वापस लिया जा सके। उन्होंने कहा कि देश का कानून पर से विश्वास न उठे इसके लिए यह जरूरी है। के. कविता ने कहा कि वह बिलकिस बानों के दर्द और भय को महसूस कर सकती हैं।
सीबीआई विशेष अदालत ने सुनाई थी दोषियों सजा
टीआरएस नेता ने ध्यान दिलाया कि मामले की जांच सीबीआई ने की थी और दोषियों को सजा सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई थी। उन्होंने कहा कि सीपीसी की धारा 435 (1) (ए) में स्पष्ट है कि सीबीआई के जांच के मामलों में बिना केंद्र सरकार से परामर्श लिए दोषियों की सजा में छूट या उसे हल्का करने की शक्तियों का राज्य सराकर इस्तेमाल नहीं करेगी।
पूर्व लोकसभा सांसद कविता ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि बिलकिस बानो केस में ग्यारह दोषियों की रिहाई केंद्र के सलाह से की गई है।
के. कविता के भाई और टीआरएस नेता ने भी साधा भाजपा पर निशाना
इसी बीच कविता के भाई और टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है और भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब तक राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए विकास, सुरक्षा और कल्याणकारी कदमों का वादा करते थे लेकिन अब चुनाव जीतने के लिए दुष्कर्मियों और हत्यारों को मुक्त किया जा रहा है।
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पत्र में कविता ने आरोप लगाया कि इस मामले में गुजरात सरकार ने अप्रैल 2022 में जारी गृह मंत्रालय के उस दिशानिर्देश का उल्लंघन किया है जिसमें दुष्कर्म, मानव तस्करी और पोक्सो जैसे मामलों में दोषी करार लोगों को रिहाई की अनुमति नहीं देने की बात कही गई है।
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ताकि देश का कानून पर से भरोसा न उठे....
तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य ने सीजेआई से अनुरोध किया कि वे हस्तक्षेप करें ताकि गुजरात सरकार का फैसला तुरंत वापस लिया जा सके। उन्होंने कहा कि देश का कानून पर से विश्वास न उठे इसके लिए यह जरूरी है। के. कविता ने कहा कि वह बिलकिस बानों के दर्द और भय को महसूस कर सकती हैं।
सीबीआई विशेष अदालत ने सुनाई थी दोषियों सजा
टीआरएस नेता ने ध्यान दिलाया कि मामले की जांच सीबीआई ने की थी और दोषियों को सजा सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई थी। उन्होंने कहा कि सीपीसी की धारा 435 (1) (ए) में स्पष्ट है कि सीबीआई के जांच के मामलों में बिना केंद्र सरकार से परामर्श लिए दोषियों की सजा में छूट या उसे हल्का करने की शक्तियों का राज्य सराकर इस्तेमाल नहीं करेगी।
पूर्व लोकसभा सांसद कविता ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि बिलकिस बानो केस में ग्यारह दोषियों की रिहाई केंद्र के सलाह से की गई है।
के. कविता के भाई और टीआरएस नेता ने भी साधा भाजपा पर निशाना
इसी बीच कविता के भाई और टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है और भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब तक राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए विकास, सुरक्षा और कल्याणकारी कदमों का वादा करते थे लेकिन अब चुनाव जीतने के लिए दुष्कर्मियों और हत्यारों को मुक्त किया जा रहा है।