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RG Kar Case: 'जब तक सभी को सजा नहीं... तब तक चैन नहीं'; अदालत में संजय रॉय की दोषसिद्धि पर बोलीं मृतका की मां
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: शुभम कुमार
Updated Sat, 18 Jan 2025 11:18 PM IST
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सार
आरजी कर मामले में अदालत के द्वारा संजय रॉय को दोषी ठहराना पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर है। अदालत के इस फैसले पर पीड़िता की मां ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब तक सभी दोषियों को सजा नहीं मिलेगी चैन से नहीं बैठूंगी।
कोलकाता मामले का मुख्य आरोपी संजय रॉय
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई एक महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को निचली अदालत ने शनिवार को दोषी करार दिया। कोर्ट के इस फैसले पर पीड़िता की मां ने खुशी जताई है, लेकिन ये भी कहा कि उन्हें अभी भी बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी और सजा का इंतजार है।
पीड़िता की मां का बयान
अदालत के फैसले पर मृतक महिला डॉक्टर की मां ने कहा कि संजय रॉय का दोषी साबित हो चुका है और अदालत में वह चुप रहा, जिससे यह और अधिक साबित होता है कि उसने ही उनकी बेटी के साथ अपराध किया। लेकिन मृतक की मां ने कहा कि रॉय अकेला नहीं था और कई और लोग हैं जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं इसलिए पूरी तरह से न्याय नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जब तक सभी को सजा नहीं मिल जाती, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी
जारी रखेंगे लड़ाई- पीड़िता के पिता
मामले में महिला डॉक्टर के पिता ने भी दोषी संजय रॉय पर अदालत के फैसले से खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अदालत का ये फैसला न्याय की दिशा में पहला कदम बताया। उन्होंने कहा कि बाकी अपराधियों को सजा मिलने तक वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
हालांकि अदालत के फैसले से पहले पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि वह रात के दो बजे तक जागकर मॉनिटर कर रही थीं। मैं जानना चाहता हूं कि उनका इसमें क्या हित था। सिर्फ मुख्य आरोपी ही नहीं, सभी दोषी सामने आएंगे।
इससे पहले पीड़िता डॉक्टर के पिता ने मीडिया से बात की थी। उन्होंने कहा कि आरोपियों को सजा मिलने पर हमें कुछ राहत मिलेगी। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम अदालत का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। हम देश के लोगों से भी समर्थन मागेंगे। उन्होंने आगे कहा, जो भी उचित सजा होगी वह अदालत तय करेगी।
महिला डॉक्टर की हत्या मामले मेंकोर्ट का फैसला
आरजी कर कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता मामले में सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया। इस मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय को अदालत ने दोषी करार दे दिया। फैसला दोपहर के 2:30 बजे कोर्टरूम 210 में सुनाया गया। आरोपी संजय रॉय ने अदालत में दावा किया कि उसे फंसाया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि उसे सोमवार को अदालत में बोलने का मौका दिया जाएगा।अदालत सोमवार को सजा सुनाएगी। संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाया गया।
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पीड़िता की मां का बयान
अदालत के फैसले पर मृतक महिला डॉक्टर की मां ने कहा कि संजय रॉय का दोषी साबित हो चुका है और अदालत में वह चुप रहा, जिससे यह और अधिक साबित होता है कि उसने ही उनकी बेटी के साथ अपराध किया। लेकिन मृतक की मां ने कहा कि रॉय अकेला नहीं था और कई और लोग हैं जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं इसलिए पूरी तरह से न्याय नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जब तक सभी को सजा नहीं मिल जाती, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी
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जारी रखेंगे लड़ाई- पीड़िता के पिता
मामले में महिला डॉक्टर के पिता ने भी दोषी संजय रॉय पर अदालत के फैसले से खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अदालत का ये फैसला न्याय की दिशा में पहला कदम बताया। उन्होंने कहा कि बाकी अपराधियों को सजा मिलने तक वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
हालांकि अदालत के फैसले से पहले पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि वह रात के दो बजे तक जागकर मॉनिटर कर रही थीं। मैं जानना चाहता हूं कि उनका इसमें क्या हित था। सिर्फ मुख्य आरोपी ही नहीं, सभी दोषी सामने आएंगे।
इससे पहले पीड़िता डॉक्टर के पिता ने मीडिया से बात की थी। उन्होंने कहा कि आरोपियों को सजा मिलने पर हमें कुछ राहत मिलेगी। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम अदालत का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। हम देश के लोगों से भी समर्थन मागेंगे। उन्होंने आगे कहा, जो भी उचित सजा होगी वह अदालत तय करेगी।
महिला डॉक्टर की हत्या मामले मेंकोर्ट का फैसला
आरजी कर कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता मामले में सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया। इस मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय को अदालत ने दोषी करार दे दिया। फैसला दोपहर के 2:30 बजे कोर्टरूम 210 में सुनाया गया। आरोपी संजय रॉय ने अदालत में दावा किया कि उसे फंसाया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि उसे सोमवार को अदालत में बोलने का मौका दिया जाएगा।अदालत सोमवार को सजा सुनाएगी। संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाया गया।