सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   madras high court madurai bench tells centre to Frame legislation to regulate internet use by kids

High Court: बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए कानून बनाए सरकार, मद्रास हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मदुरै Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 26 Dec 2025 12:27 PM IST
सार

ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर अब भारत में भी नाबालिगों और बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है। इसे लेकर मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में याचिका दायर हुई है। जिसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार से इस दिशा में विचार करने को कहा है। 

विज्ञापन
madras high court madurai bench tells centre to Frame legislation to regulate internet use by kids
मद्रास हाईकोर्ट - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने कहा है कि केंद्र सरकार को भी ऑस्ट्रेलिया के कानून की तरह बच्चों द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल को नियमित करने के लिए एक कानून बनाने पर विचार करना चाहिए। पीठ ने ये भी कहा कि जब तक ऐसा कानून नहीं बन जाता, तब तक राज्य और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों को इंटरनेट के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में जागरूक करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाएं।
Trending Videos


बच्चों पर सोशल मीडिया का असर हो सकता है हानिकारक
मदुरै पीठ द्वारा बताए गए कानून का उद्देश्य 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से रोकना होगा। दरअसल नाबालिगों के सोशल मीडिया पर हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट के संपर्क में आने का डर होता है, जिसका उनकी मानसिकता और सोच पर गलत प्रभाव पड़ने का डर है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के के रामकृष्णन की खंडपीठ ने याचिकाककर्ता एस विजयकुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। याचिका में एस विजयकुमार ने ऑस्ट्रेलिया के नए कानून का हवाला दिया, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। याचिका में मांग की गई है कि भारत सरकार को भी इसी तरह का कानून लाने पर विचार करना चाहिए।

ये भी पढ़ें- Tax on Air Purifiers: एयर प्यूरीफायर पर GST कम करने की याचिका पर सुनवाई, केंद्र सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

याचिकाकर्ता विजयकुमार ने जनहित याचिका दायर कर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को पेरेंटल विंडो सर्विस देने का निर्देश देने और बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अब इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट आसानी से उपलब्ध है। 

बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना ऑस्ट्रेलिया
बीती 10 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसके तहत बच्चों के इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। सितंबर 2025 में यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने स्पष्ट संकेत दिया था कि यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग सकता है क्योंकि इससे बच्चे कई तरह के खतरों का शिकार हो सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed