Maharashtra: पुणे जमीन सौदा मामले के आरोपी दिग्विजय पाटिल ने और समय मांगा; लातूर में हादसा, दो लोगों की मौत
लातूर में हादसा, दो लोगों की मौत
महाराष्ट्र के लातूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 361 पर गुरुवार तड़के एक तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रक में जा घुसी। दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अधिकांश हिस्सा ट्रक के नीचे फंस गया, जिसे क्रेन की मदद से निकाला गया। हादसा रात करीब 2 बजे अहमदपुर बाईपास पर हुआ, जब रविकुमार तुकाराम दराडे (20) और उनके मित्र सागर दिलीप ससाने (20) शिरुर ताजबंद से अहमदपुर लौट रहे थे। टक्कर के बाद ट्रक के पिछला पहिया भी टूट गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक शैक्षणिक संस्थान में बुर्का-नकाब पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में छह महिला छात्रों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन के कक्षाओं के अंदर बुर्का और नकाब पर रोक लगाने के बाद कुछ महिलाएं विवेक विद्यायल के बाहर भूख हड़ताल पर थीं। विरोध समाप्त करने के लिए कहने पर उन्होंने पुलिस कर्मियों से बहस की। पुलिस ने बिना अनुमति के प्रदर्शन करने के कारण छह महिला छात्रों पर गैरकानूनी सभा आयोजित करने का केस दर्ज किया है, जिनमें तीन की पहचान नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि, विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
मुंबई हवाईअड्डे पर कस्टम्स अधिकारियों ने 25 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) जब्त किया है। लगभग 92 लाख रुपये का सोना और विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर की गई अलग-अलग कार्रवाइयां 25 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच की गई। एयरपोर्ट कमिश्नरेट ने बताया कि बैंकॉक से आए आठ यात्रियों से कुल 25.4 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया गया, जिसकी कीमत अवैध बाजार में 25.47 करोड़ रुपये है। सभी आरोपियों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। इन्हीं 10 दिनों में तीन सोना तस्करी के मामले भी पकड़े गए। अधिकारियों ने कुल 744.28 ग्राम सोना जब्त किया। इसकी कीमत 81.67 लाख रुपये आंकी गई। एक अन्य मामले में अधिकारियों ने एक यात्री के पास से 12,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 10.53 लाख रुपये) की अवैध विदेशी मुद्रा भी पकड़ी।
बच्चे की हत्या के आरोप से महिला बरी, लेकिन सबूत मिटाने के लिए 3 साल की सजा
ठाणे की एक अदालत ने 2019 में नौ साल की बच्ची की हत्या के मामले में एक महिला को बरी कर दिया है, लेकिन बच्ची की मौत से जुड़े सबूत मिटाने के लिए उसे और एक सह-आरोपी को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में लड़की की मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, क्योंकि शव सड़ी-गली हालत में मिला था। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि लड़की की मौत कैसे हुई, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएस भागवत ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा।
भाजपा की राज्यसभा सदस्य मेधा कुलकर्णी ने शनिवार को कहा कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और पुणे में केंद्र सरकार तथा छावनी बोर्ड की जमीन को कथित तौर पर अवैध तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित करने पर चिंता जताई।
कुलकर्णी ने कहा कि स्थानीय निवासियों ने यह चिंताजनक मुद्दा उठाया है, जिसमें भूमि अभिलेखों में अनियमितताओं, संपत्तियों की कानूनी स्थिति में परिवर्तन और रक्षा मंत्रालय की भूमि प्रबंधन प्रणाली को खतरे के गंभीर आरोप शामिल हैं।
भाजपा नेता ने कहा, 'बैठक के दौरान मैंने इन गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने, भूमि की कानूनी स्थिति बहाल करने और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए इस मामले की तत्काल और समयबद्ध जांच की मांग की।'
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में ठाणे जिले के भिवंडी की एक अदालत ने शनिवार को सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता की ओर से दायर मामले की सुनवाई एक जरूरी गवाह की गैर-मौजूदगी के चलते आगे बढ़ी दी।
राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने स्थगन की पुष्टि करते हुए कहा कि गवाह अशोक सायकर, जो वर्तमान में सोलापुर के बार्शी में पुलिस उपाधीक्षक हैं, व्यक्तिगत कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। सायकर की गवाही अब 29 दिसंबर को दर्ज किये जाने की संभावना है।
उनकी गवाही को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 2014 में पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 202 के तहत निजी मानहानि मामले की प्रारंभिक जांच की थी। सायकर की प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर ही अदालत ने बाद में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत राहुल गांधी के खिलाफ प्रक्रिया (समन) जारी किया।