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किसके पास जाएगा कुत्ता हेनरी?: कस्टडी की मांग पर अड़ीं मोइत्रा, पूर्व साथी के खिलाफ खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: अमन तिवारी
Updated Thu, 19 Feb 2026 06:15 PM IST
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सार
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पालतू कुत्ते हेनरी की कस्टडी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने जय अनंत देहादराई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मोइत्रा ने साकेत कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें कुत्ते की कस्टडी देने से इनकार किया गया था। अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा
- फोटो : ANI
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विस्तार
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने पालतू रॉटवाइलर कुत्ते हेनरी की कस्टडी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने इस मामले में वकील जय अनंत देहादराई को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है।
टीएमसी सांसद का क्या है कहना?
महुआ मोइत्रा ने साकेत कोर्ट के दस नवंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमे साकेत कोर्ट ने उन्हें हर महीने दस दिनों के लिए हेनरी की कस्टडी देने से मना कर दिया था। मोइत्रा का कहना है कि यह आदेश कानून और तथ्यों के हिसाब से सही नहीं है। उनका कहना है कि हेनरी ज्यादातर समय उन्हीं के साथ रहता था। जब वे अपने काम के सिलसिले में दिल्ली से बाहर जाती थीं, तभी कुत्ता जय अनंत देहादराई के पास रहता था।
ये भी पढ़ें: West Bengal: टीएमसी में शामिल हुए भाजपा विधायक बिष्णु प्रसाद शर्मा, 2024 में निर्दलीय लड़ा था लोकसभा चुनाव
क्या बोले देहादराई?
सुनवाई के दौरान जय अनंत देहादराई खुद कोर्ट में पेश हुए और कहा कि याचिका को प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर देना चाहिए। साकेत कोर्ट पहले ही मोइत्रा की कस्टडी संबंधी अर्जी खारिज कर चुकी है। इसे चुनौती देते हुए मोइत्रा ने कहा है कि आदेश कानून और तथ्यों के अनुरूप नहीं है।
पिछले साल सितंबर में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े एक अन्य मामले में नोटिस जारी किया था। वह अपील देहादराई ने दायर गई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मोइत्रा को इस मामले का प्रचार-प्रसार न करने का निर्देश दिया गया था।
यह मामला एक पालतू रॉटवीलर कुत्ते, हेनरी की कस्टडी से जुड़ा है और फिलहाल साकेत कोर्ट में लंबित है। जस्टिस मनोज जैन ने उस सुनवाई में मोइत्रा को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। देहादराई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष पेश हुए थे। याचिका के अनुसार, मोइत्रा ने इससे पहले देहादराई के खिलाफ पालतू कुत्ते हेनरी की हिरासत के लिए मुकदमा दायर किया था, जिसे देहादराई ने 2021 में खरीदा था।
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टीएमसी सांसद का क्या है कहना?
महुआ मोइत्रा ने साकेत कोर्ट के दस नवंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमे साकेत कोर्ट ने उन्हें हर महीने दस दिनों के लिए हेनरी की कस्टडी देने से मना कर दिया था। मोइत्रा का कहना है कि यह आदेश कानून और तथ्यों के हिसाब से सही नहीं है। उनका कहना है कि हेनरी ज्यादातर समय उन्हीं के साथ रहता था। जब वे अपने काम के सिलसिले में दिल्ली से बाहर जाती थीं, तभी कुत्ता जय अनंत देहादराई के पास रहता था।
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क्या बोले देहादराई?
सुनवाई के दौरान जय अनंत देहादराई खुद कोर्ट में पेश हुए और कहा कि याचिका को प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर देना चाहिए। साकेत कोर्ट पहले ही मोइत्रा की कस्टडी संबंधी अर्जी खारिज कर चुकी है। इसे चुनौती देते हुए मोइत्रा ने कहा है कि आदेश कानून और तथ्यों के अनुरूप नहीं है।
पिछले साल सितंबर में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े एक अन्य मामले में नोटिस जारी किया था। वह अपील देहादराई ने दायर गई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मोइत्रा को इस मामले का प्रचार-प्रसार न करने का निर्देश दिया गया था।
यह मामला एक पालतू रॉटवीलर कुत्ते, हेनरी की कस्टडी से जुड़ा है और फिलहाल साकेत कोर्ट में लंबित है। जस्टिस मनोज जैन ने उस सुनवाई में मोइत्रा को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। देहादराई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष पेश हुए थे। याचिका के अनुसार, मोइत्रा ने इससे पहले देहादराई के खिलाफ पालतू कुत्ते हेनरी की हिरासत के लिए मुकदमा दायर किया था, जिसे देहादराई ने 2021 में खरीदा था।
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