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ED: दूध की वसा में ताड़ का तेल, हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल; कई देशों में निर्यात हुए उत्पाद, अब हुई कार्रवाई

डिजिटल ब्यूरो ,अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Asmita Tripathi Updated Mon, 16 Mar 2026 06:24 PM IST
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सार

ईडी ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है, जिसमें दूध की वसा में ताड़ का तेल और अन्य हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल कर डेयरी उत्पाद तैयार किए जाते थे।

Milk fat contains palm oil and harmful chemicals; products exported to several countries, action now underway
ED - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार

ईडी ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है, जिसमें दूध की वसा में ताड़ का तेल और अन्य हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल कर डेयरी उत्पाद तैयार किए जाते थे। ये उत्पाद, केवल घरेलू बाजार में ही नहीं, बल्कि कई देशों में  भी निर्यात किए जाते थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने इस मामले में किशन मोदी को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 (1) के तहत गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जेजीएफपीपीएल) और अन्य से संबंधित धन शोधन मामले में की गई है। 

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जांच एजेंसी के अनुसार, 'मिल्क मैजिक' ब्रांड नाम से डेयरी उत्पाद सप्लाई करने वाली कंपनी जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, दूध की वसा में ताड़ का तेल और दूसरे हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इनकी मदद से मिलावटी डेयरी उत्पाद बनाए जाते थे। ये उत्पाद कई देशों को निर्यात भी किए जाते थे। इस तरह के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए, निर्यात मंजूरी प्राप्त करने के मकसद से इंदौर स्थित निर्यात निरीक्षण एजेंसी के समक्ष प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं की जाली परीक्षण रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं। 
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ईडी द्वारा जब संबंधित प्रयोगशालाओं से उक्त मामले की सत्यापन रिपोर्ट तलब की गई तो पता चला कि ऐसी कई रिपोर्टें जाली थीं। उन्हें प्रयोगशालाओं द्वारा जारी नहीं किया गया था। जांच में पता चला कि इन जाली प्रयोगशाला रिपोर्टों के आधार पर, जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने मिलावटी डेयरी उत्पादों का निर्यात किया। एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक में मौजूद अपने खातों में निर्यात आय प्राप्त की। जांच में पता चला कि जाली प्रयोगशाला रिपोर्टों के आधार पर किए गए निर्यात से लगभग 20.59 करोड़ रुपये की निर्यात आय अर्जित की गई। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत इसे 'अपराध की आय' के रूप में पहचाना गया है।

आरोपी को भोपाल स्थित विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष पेश किया गया, जहां उसे 18 मार्च तक हिरासत में भेज दिया गया है। यह गिरफ्तारी भोपाल के हबीबगंज पुलिस स्टेशन में दिनांक 29.08.2023 को दर्ज एफआईआर संख्या 0492/2023 और भोपाल के ईओडब्ल्यू द्वारा दिनांक 22.07.2024 को दर्ज एफआईआर संख्या 0027 के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई है। ये गिरफ्तारी भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई है।

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