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Nida Khan Row: नासिक धर्मांतरण मामले में आरोपी निदा खान को नहीं मिली राहत, कोर्ट का अग्रिम जमानत देने से इनकार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: Shubham Kumar Updated Mon, 20 Apr 2026 04:51 PM IST
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सार

नासिक धर्मांतरण मामले में आरोपी निदा खान को सेशन कोर्ट ने राहत देने से पूरी तरह इनकार कर दिया। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि 27 अप्रैल तक निदा खान को कोई अस्थायी सुरक्षा नहीं दी जाएगी।

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टीसीएस की पूर्व कर्मचारी निदा खान। - फोटो : एक्स
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विस्तार

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महाराष्ट्र के नासिक में स्थित सेशन कोर्ट में आज आरोपी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से अंतरिम राहत देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और अब अदालत आज ही इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए निदा खान को अग्रिम जमानत देने से पूरी तरह इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि 27 अप्रैल तक उन्हें कोई अस्थायी सुरक्षा नहीं दी जाएगी। बता दें कि उनकी तरफ से वकील ने अदालत में अर्जी देकर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई तक अंतरिम संरक्षण की मांग की थी।

हालांकि अदालत ने अभी इस पर कोई राहत नहीं दी। वहीं, शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने भी अदालत में आवेदन देकर अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई में आगे की स्थिति साफ होने की उम्मीद है। निदा खान पर आरोप है कि वह टीसीएस के नासिक कार्यालय से जुड़े एक कथित यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट का फैसला अहम माना जा रहा है।

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शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने क्या कहा?
मामले में शिकायतकर्ता पक्ष के वकील मिलिंद कुर्कुटे ने अदालत में कहा कि अभी तक आरोपी को कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि वे मूल पीड़िता की ओर से पेश हुए हैं और अपना लिखित जवाब रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति मांग रहे हैं।

कोर्ट ने शिकायतकर्ता पक्ष को अपना लिखित जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि अब यह मामला 27 अप्रैल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जब पीड़िता, जांच एजेंसियों और दोनों पक्षों की दलीलें अदालत के सामने रखी जाएंगी। इसके बाद अदालत आगे की सुनवाई करेगी।

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