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Hindi News ›   India News ›   NIA: Extradition of VHP leader's killer Harvinder Kumar from UAE to Punjab; Red Corner Notice issued on 17 Apr

एनआईए: पंजाब में विहिप नेता के हत्यारे हरविंदर कुमार का यूएई से प्रत्यर्पण, कब जारी हुआ था रेड कॉर्नर नोटिस?

Thu, 01 Oct 2026 02:59 PM IST
पवन पांडेय डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Thu, 01 Oct 2026 02:59 PM IST
सार

भारतीय एजेंसियों को विहिप नेता विकास प्रभाकर की हत्या के आरोपी हरविंदर कुमार उर्फ सोनू बरनाला को यूएई से भारत लाने में सफलता मिली है। उसके खिलाफ अप्रैल 2026 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। एनआईए के मुताबिक, प्रभाकर की हत्या बीकेआई के आतंकियों ने की थी। मामले में यूएपीए समेत कई धाराओं में कार्रवाई चल रही है।

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NIA: Extradition of VHP leader's killer Harvinder Kumar from UAE to Punjab; Red Corner Notice issued on 17 Apr
विहिप नेता के हत्यारे हरविंदर कुमार का यूएई से प्रत्यर्पण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भारतीय एजेंसियों को हरविंदर कुमार, उर्फ सोनू बरनाला, के डिपोर्टेशन (स्वदेश वापसी) में बड़ी कामयाबी मिली है। वह पंजाब के नांगल में विहिप नेता विकास प्रभाकर की हत्या में शामिल था। प्रभाकर की हत्या आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के गुर्गों ने सांप्रदायिक अशांति फैलाने की कोशिश में की थी। यह हत्या संगठन के पाकिस्तान में रहने वाले चीफ वाधवा सिंह, उर्फ बब्बर, के कहने पर की गई थी। 
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यूएई में रहने वाले सोनू बरनाला के खिलाफ 17 अप्रैल 2026 को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। भारतीय एजेंसियों के 19 जून 2026 के अनुरोध के बाद, यूएई के अधिकारियों ने उसे भारत को सौंप दिया। आतंकवाद के खिलाफ 'ज़ीरो टॉलरेंस' की पीएम मोदी की सोच के तहत, गृह मंत्रालय ने 'प्रहार' पहल शुरू की है, जिसके तहत आतंकियों को भारत वापस लाने की प्रक्रिया तेज की गई है।
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राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने पंजाब में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेता विकास प्रभाकर उर्फ विकास बग्गा की हत्या के सिलसिले में पिछले साल फरवरी में बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के दो सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में धमेंद्र कुमार उर्फ कुणाल और दुबई स्थित फरार आरोपी हरविंदर कुमार उर्फ सोनू पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। 

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आतंकियों ने प्रभाकर उर्फ विकास बग्गा की पंजाब के रूपनगर जिले के नांगल में हत्या कर दी थी। वे विहिप की नांगल इकाई के अध्यक्ष थे। इस मामले में पहले एनआईए ने कुलबीर, लाडी, वधावा सिंह के साथ गिरफ्तार शूटर मंदीप कुमार उर्फ मंगली और सुरिंदर कुमार उर्फ रिक्का के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की थी।
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