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West Bengal: एसएससी भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी को राहत नहीं, जमानत पर सहमत नहीं कलकत्ता हाईकोर्ट की पीठ

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: शुभम कुमार Updated Wed, 20 Nov 2024 03:44 PM IST
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सार

एसएससी भर्ती घोटाला मामले में दो साल से ज्यादा समय से जेल में बंद पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को आज भी राहत नहीं मिली। जहां कलकत्ता हाईकोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने सनावई के दौरान जमानत याचिका पर कौई फैसला सुनाया। 

No relief to Partha Chatterjee in SSC recruitment scam, Calcutta High Court bench does not agree on bail
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया निर्देश - फोटो : ANI
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विस्तार
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राज्य स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले मामले में बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को एक बार फिर राहत नहीं मिली। जहां कलकत्ता हाईकोर्ट की दो जजों की पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और सीबीआई द्वारा आरोपित चार अन्य हाई-प्रोफाइल आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला नहीं सुनाया।
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एक मत नहीं हुए न्यायाधीशों 
कलकत्ता हाईकोर्च के जस्टिस अरिजीत बंद्योपाध्याय ने सभी नौ आरोपियों की जमानत मंजूर की। जबकि जस्टिस अपूर्व सिन्हा रॉय ने पार्थ चटर्जी और शिक्षा विभाग के चार अन्य पूर्व अधिकारियों की जमानत देने के खिलाफ फैसला सुनाया। हालांकि चार अन्य आरोपी कौशिक घोष, सुब्रत सामंत रॉय, एसके अली इमाम और चंदन उर्फ रंजन मंडल को जमानत दी गई। बता दें कि इन चारों आरोपियों पर आरोप था कि इन्होंने नौकरी दिलवाने के बदले रिश्वत लेने में मध्यस्थ का काम किया था।
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मुख्य न्यायाधीश को सौंपा जाएगा मामला
वहीं इस मामले में अदालत के वरिष्ठ वकीलों ने जानकारी देते हुए बताया कि पांच आरोपियों से जुड़ा मामला जिसमें अदालत स्पष्ट निर्णय पर पहुंचने में विफल रही। जिसके तहत बाद अब इस मामले को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम को स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जो मामले में निर्णायक निर्णय लेने के लिए तीसरी पीठ नियुक्त करेंगे।

दो साल पहले हुई थी गिरफ्तारी
बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को 23 जुलाई, 2022 को राज्य स्कूल भर्ती घोटाला मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद में सीबीआई ने भी उन्हें इसमें शामिल किया था। जहां चार विभाग के अधिकारियों को बाद में उसी मामले में बाद की एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया था।

बता दें कि पार्थ चटर्जी ने पहले कई मौकों पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जमानत याचिकाएं दायर की हैं। उनके आवेदनों को अदालत की एकल पीठ और खंडपीठों ने खारिज कर दिया था।
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