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'क्या उन पर दबाव डाला गया था?': राहुल गांधी ने फॉर्म-6 को लेकर उठाए सवाल, पूछा- किसने ये आदेश दिया?
Thu, 01 Oct 2026 10:37 AM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Thu, 01 Oct 2026 10:37 AM IST
सार
फॉर्म-6 को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब आवेदकों को अपना नाम फिर से वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए 2003 की मतदाता सूची में अपने माता-पिता के नाम होने की जानकारी नहीं देनी होगी।
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राहुल गांधी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फॉर्म-6 को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में पूछा है कि फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर आदेश किसने दिया? सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा है कि फॉर्म-6 में गैरकानूनी तरीके से बदलाव किया गया। चुनाव आयोग के आयुक्तों ने भी इस पर आपत्ति जताई है।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा?
राहुल गांधी ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को लेकर भी सवाल उठाया। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा, 'चुनाव आयोग में किसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को यह बदलाव करने का आदेश दिया? टीसीएस में किसने इस पर हस्ताक्षर किए? क्या ऐसा करने के लिए टीसीएस पर दबाव डाला गया था?'
राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सभी जिलों में लोकतंत्र बचाओ मार्च शुरू करने का फैसला किया है। विपक्ष की मांग है कि भविष्य में बैलेट पेपर से चुनाव हों। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी विपक्ष ने अपील की है कि एसआईआर से जुड़े मामलों पर जल्द सुनवाई करे।
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चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 में किया बड़ा बदलाव
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया पूरी कर चुके राज्यों में फॉर्म-6 में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब एसआईआर में नाम कटने के बाद दोबारा नाम जुड़वाने के लिए 2003 की वोटर लिस्ट की जानकारी नहीं देनी होगी। अब आवेदक को ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि उसके माता-पिता, दादा-दादी का नाम 2003 की लिस्ट में था या नहीं।
बुधवार को जारी चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है जहां मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है , वहां चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 से जुड़ी घोषणा को वापस ले लिया गया है। इसका मतलब है कि अब जिन राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया होनी है, उनमें आवेदकों को सिर्फ नियमित फॉर्म-6 जमा करना होगा।
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राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा?
राहुल गांधी ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को लेकर भी सवाल उठाया। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा, 'चुनाव आयोग में किसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को यह बदलाव करने का आदेश दिया? टीसीएस में किसने इस पर हस्ताक्षर किए? क्या ऐसा करने के लिए टीसीएस पर दबाव डाला गया था?'
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राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सभी जिलों में लोकतंत्र बचाओ मार्च शुरू करने का फैसला किया है। विपक्ष की मांग है कि भविष्य में बैलेट पेपर से चुनाव हों। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी विपक्ष ने अपील की है कि एसआईआर से जुड़े मामलों पर जल्द सुनवाई करे।
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चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 में किया बड़ा बदलाव
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया पूरी कर चुके राज्यों में फॉर्म-6 में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब एसआईआर में नाम कटने के बाद दोबारा नाम जुड़वाने के लिए 2003 की वोटर लिस्ट की जानकारी नहीं देनी होगी। अब आवेदक को ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि उसके माता-पिता, दादा-दादी का नाम 2003 की लिस्ट में था या नहीं।
बुधवार को जारी चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है जहां मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है , वहां चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 से जुड़ी घोषणा को वापस ले लिया गया है। इसका मतलब है कि अब जिन राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया होनी है, उनमें आवेदकों को सिर्फ नियमित फॉर्म-6 जमा करना होगा।