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Hindi News ›   India News ›   SC issues notice for Anil Ambani on a contempt plea filed by Ericsson India

उच्चतम न्यायालय ने एरिक्सन की अवमानना याचिका पर अनिल अंबानी से मांगा जवाब

Mon, 07 Jan 2019 12:44 PM IST
Shilpa Thakur नई दिल्ली, भाषा 
नई दिल्ली, भाषा  Published by: Shilpa Thakur Updated Mon, 07 Jan 2019 12:44 PM IST
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SC issues notice for Anil Ambani on a contempt plea filed by Ericsson India
Anil ambani

उच्चतम न्यायालय ने बकाए का भुगतान नहीं करने के मामले में एरिक्सन इंडिया की अवमानना याचिका पर रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) के अध्यक्ष अनिल धीरूभाई अंबानी और अन्य को सोमवार को नोटिस जारी किया है।

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न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अंबानी और अन्य से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
 
आर कॉम की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने न्यायालय से एरिक्सन इंडिया को बकाए के भुगतान के संदर्भ में 118 करोड़ रुपए पहले स्वीकार करने का अनुरोध किया।
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एरिक्सन की ओर से पेश वकील ने यह राशि स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि 550 करोड़ रुपए की पूरी बकाया राशि जमा की जानी चाहिए। इस पर पीठ ने आर कॉम को रजिस्ट्री में 118 करोड़ रुपए का डीडी जमा कराने का निर्देश दिया। 
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कंपनी ने अनिल अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड की चेयरपर्सन छाया विरानी के देश छोड़ने पर रोक लगाने की भी गृह मंत्रालय से मांग की। उच्चतम न्यायालय ने 23 अक्टूबर के आदेश में रिलायंस कम्युनिकेशंस को 15 दिसंबर तक बकाया भुगतान करने को कहा था। उसने कहा था कि देरी से हुए भुगतान पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भी लगेगा।

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