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Supreme Court: सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से झटका; रद्द हुई जमानत, तीन हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण का आदेश
Thu, 23 Jul 2026 12:32 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Published by: निर्मल कांत
Updated Thu, 23 Jul 2026 12:32 PM IST
सार
राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को आज शीर्ष कोर्ट से झटका लगा, जब उसकी जमानत रद्द कर दी गई। कोर्ट ने तीन हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। पढ़िए रिपोर्ट-
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सोनम रघुवंशी
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक/एएनआई
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने हनीमून के दौरान पति की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को तीन सप्ताह के भीतर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देने में कथित कमी के आधार पर जमानत देते समय गलती की थी।
हालांकि, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने यह भी कहा कि अगर छह महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं होती है तो सोनम नई जमानत याचिका दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगी।
मेघालय सरकार की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना जरूरी है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था कि गिरफ्तारी के कारण बिल्कुल भी नहीं बताए गए। कोर्ट ने कहा कि सोनम को 9 जून 2025 को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले पति की मौत के बाद वह कथित तौर पर लापता थीं।
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क्या हुआ था मामला?
मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली सोनम को जून, 2025 में अपने व्यवसायी पति राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। यह जोड़ा पिछले साल 23 मई को मेघालय के सोहरा इलाके में छुट्टियों के दौरान लापता हो गया था। इसके बाद 2 जून, 2025 को राजा का शव एक गहरी खाई में मिला।
ये भी पढ़ें: Supreme Court: मेट्रो स्टेशन बंद होने पर सीजेआई बोले- दोपहर तक समाधान नहीं हुआ तो करेंगे हस्तक्षेप
पुलिस का क्या आरोप है?
मामले की जांच कर रही पुलिस का आरोप है कि सोनम ने किराये के हत्यारों के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। मेघालय की ट्रायल अदालत ने 27 अप्रैल, 2026 सोनम को जमानत दी थी और 29 जून, 2026 को मेघालय हाईकोर्ट ने जमानत रद्द करने की राज्य पुलिस की याचिका खारिज कर दी थी। मेघालय सरकार ने जमानत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
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हालांकि, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने यह भी कहा कि अगर छह महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं होती है तो सोनम नई जमानत याचिका दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगी।
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मेघालय सरकार की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना जरूरी है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था कि गिरफ्तारी के कारण बिल्कुल भी नहीं बताए गए। कोर्ट ने कहा कि सोनम को 9 जून 2025 को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले पति की मौत के बाद वह कथित तौर पर लापता थीं।
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क्या हुआ था मामला?
मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली सोनम को जून, 2025 में अपने व्यवसायी पति राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। यह जोड़ा पिछले साल 23 मई को मेघालय के सोहरा इलाके में छुट्टियों के दौरान लापता हो गया था। इसके बाद 2 जून, 2025 को राजा का शव एक गहरी खाई में मिला।
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पुलिस का क्या आरोप है?
मामले की जांच कर रही पुलिस का आरोप है कि सोनम ने किराये के हत्यारों के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। मेघालय की ट्रायल अदालत ने 27 अप्रैल, 2026 सोनम को जमानत दी थी और 29 जून, 2026 को मेघालय हाईकोर्ट ने जमानत रद्द करने की राज्य पुलिस की याचिका खारिज कर दी थी। मेघालय सरकार ने जमानत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।