सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court updates sc refuses to entertain plea seeking framing of guidelines for time-bound disposal cases

Supreme Court: 'अदालत मामलों के निपटारे की समय सीमा तय नहीं करेगी'; याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अमन तिवारी Updated Thu, 04 Jun 2026 01:22 PM IST
विज्ञापन
Supreme Court updates sc refuses to entertain plea seeking framing of guidelines for time-bound disposal cases
सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया जिसमें मुकदमों को तय समय में निपटाने के लिए नियम बनाने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने एक वकील की इस अर्जी को खारिज कर दिया। याचिका में देशभर की अदालतों में बार-बार मिलने वाली तारीखों (स्थगन) को रोकने के लिए कड़े और एक समान नियम बनाने का आग्रह किया गया था।
Trending Videos


याचिकाकर्ता ने सभी अदालतों के लिए एक 'नेशनल केस फ्लो मैनेजमेंट पॉलिसी' लागू करने की मांग भी की थी। इसमें मुकदमों के हर चरण के लिए समय सीमा तय करने, जरूरत पड़ने पर रोजाना सुनवाई करने और पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने का सुझाव दिया गया था। सुनवाई के दौरान बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे इस मामले को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल और विभिन्न बार एसोसिएशनों के पास जाएं। अदालत ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की कि वे वकीलों से दुश्मनी नहीं लेना चाहते क्योंकि हम वकीलों के दोस्त हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed