एरिक्सन इंडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के चेयरमैन अनिल धीरूभाई अंबानी और अन्य को जारी अवमानना नोटिस पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। न्यायालय ने एरिक्सन इंडिया की उस याचिका पर ये नोटिस जारी किये थे जिसमें उन पर 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया गया है।
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Supreme Court reserves its judgement on a contempt plea filed against Reliance Communication (RCom) chairman Anil Ambani by Ericsson India over not clearing its dues of Rs 550 crore. pic.twitter.com/rgsgdInLOa
— ANI (@ANI) February 13, 2019
इससे पहले सुनवाई बुधवार के लिए स्थगित कर दी गई थी। मंगलवार को न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ के समक्ष अंबानी, रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड की चेयरपर्सन छाया विरानी उपस्थित हुए थे। इन सभी को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया गया था।
पीठ ने कहा था कि समय की कमी और भोजन अवकाश के बाद विशेष पीठ के बैठने की वजह से अवमानना याचिका के इस मामले में कल सुनवाई जारी रहेगी।
Delhi: Anil Ambani reaches Supreme Court in connection with a case related to a contempt petition filed by Ericsson India against Reliance Communication over not clearing its dues of Rs 550 crore. pic.twitter.com/0fewlCC9az
— ANI (@ANI) February 13, 2019
इस मामले में संक्षिप्त सुनवाई के दौरान एरिक्सन इंडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि शीर्ष अदालत के पहले के दो आदेशों का घोर उल्लंघन किया गया है और उन्होंने (आरकाम) ने अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। पीठ ने तीनों कथित अवमाननाकर्ताओं को कल भी न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।