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SC Update: सुपरटेक ट्विन टावर खरीदारों की रिफंड पर फैसला टला, सुप्रीम कोर्ट में तीन महीने बाद होगी अगली सुनवाई

Thu, 23 Jul 2026 03:10 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नई दिल्ली। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Thu, 23 Jul 2026 03:10 PM IST
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Supreme Court Update Decision on refunds for Supertech twin tower buyers deferred news in hindi
सुप्रीम कोर्ट अपडेट - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नोएडा में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के ध्वस्त हो चुके दो टावरों के घर खरीदारों को धन वापसी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई तीन महीने के लिए स्थगित कर दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने इस बात पर ध्यान दिया कि उन गृह खरीदारों के दावे को पूरा करने के प्रयास जारी हैं, जिन्होंने वैकल्पिक आवंटन का विकल्प नहीं चुना है।

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बेंच ने सुनवाई स्थगित कर दी क्योंकि उसे बताया गया था कि घर खरीदारों के दावों को पूरा करने के लिए अन्य विकल्पों का पता लगाने के लिए तीन महीने का समय दिया जाना चाहिए। कुछ घर खरीदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने कहा कि उन्हें रिफंड नहीं मिल रहा है। आखिरी भुगतान 2024 में किया गया था। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ध्वस्त हो चुकी जुड़वां इमारतों के घर खरीदारों को अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) द्वारा जमा की गई राशि में से आनुपातिक आधार पर रिफंड किया जाएगा। रियल एस्टेट कंपनी आईबीसी के तहत दिवालियापन की कार्यवाही का सामना कर रही है। नोएडा के सेक्टर 93ए में स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट की जुड़वां इमारतों को 28 अगस्त, 2022 को विस्फोटकों का इस्तेमाल करके गिरा दिया गया था।

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