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Supreme Court: PM-पहलगाम हमले से जुड़े पोस्ट मामले में गायिका नेहा को अंतरिम सुरक्षा; वांगचुक केस पर भी सुनवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवम गर्ग
Updated Wed, 07 Jan 2026 03:04 PM IST
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सार
सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तार किए जाने से अंतरिम सुरक्षा दी। मामला सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है जिसमें पीएम मोदी और पहलगाम आतंकी हमले पर टिप्पणी की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
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विस्तार
लोकप्रिय लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। यह आदेश उस एफआईआर के संबंध में आया है, जिसमें उन पर पीएम नरेंद्र मोदी और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विवादित पोस्ट करने का आरोप है।
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न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और अतुल एस. चंदुकर की बेंच ने कहा कि इस मामले में कोई बाध्यकारी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जबकि राठौर की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राठौर को 19 जनवरी को जांच अधिकारी (IO) के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है, और गैर-हाजिरी को गंभीरता से देखा जाएगा। राठौर के वकील ने कोर्ट में बताया कि उनकी मुवक्किल 3 जनवरी को पहले ही आईओ के सामने उपस्थित हो चुकी हैं, जबकि राज्य पक्ष ने सहयोग न करने का आरोप लगाया।
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एफआईआर के अनुसार, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे, नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर एंटी-इंडिया पोस्ट प्रकाशित की। अभियोजन पक्ष का कहना है कि उस समय सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, और राठौर की पोस्ट से राष्ट्रीय अखंडता पर विपरीत प्रभाव और धर्म/जाति आधारित अपराध भड़काने की कोशिश हुई। इससे पहले, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उनके एक्स पोस्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ थे और पीएम के नाम का अपमानजनक तरीके से उपयोग किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, शील या नैतिकता के लिए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और राठौर की अंतरिम सुरक्षा आदेश के तहत गिरफ्तारी से बची हुई है, जबकि जांच अधिकारी के समक्ष उनकी उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।
आतंकी फंडिंग मामला: अलगाववादी की याचिका पर 13 जनवरी को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह कश्मीर के अलगाववादी शब्बीर अहमद शाह की आतंकवाद फंडिंग मामले में जमानत याचिका की सुनवाई 13 जनवरी को करेगा। यह याचिका न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आई, जिसमें वरिष्ठ वरिष्ठ कोलिन गोंसाल्वेस ने शाह का प्रतिनिधित्व किया। जैसे ही गोंसल्व्स ने अपना पक्ष पेश करना शुरू किया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत वजहों से थोड़ी कठिनाई हो रही है। लुथरा ने कहा कि गोंसाल्वेस को मामले में बहस करने के लिए कुछ समय लग सकता है और वह अपनी दलीलें आगे बढ़ा सकते हैं। पीठ ने कहा कि यह मामला अगले सप्ताह सुना जाएगा। पीठ ने यह भी कहा, आज हमारे लिए भी थोड़ी कठिनाई है क्योंकि हमारे पास सीमित समय है। इसलिए इस मामले की सुनवाई 13 जनवरी के लिए स्थगित कर दी गई।
सोनम वांगचुक मामले भी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में आज बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर भी सुनवाई होनी है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और सुधारक सोनम वांगचुक की रिहाई की अपील वाले इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और पीबी वराले की पीठ करेगी। बता दें कि UAPA कानून से जुड़ी धाराओं का सामना कर रहे वांगचुक फिलहाल राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है। लद्दाख में हुई हिंसक झड़पों के बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था।