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Telangana: महिला प्रशिक्षु IPS अधिकारी से कथित उत्पीड़न का मामला, FIR रद्द करने की याचिका पर कब होगी सुनवाई?

Wed, 22 Jul 2026 06:01 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Wed, 22 Jul 2026 06:01 PM IST
सार

Telangana High Court: तेलंगाना हाईकोर्ट ने महिला प्रशिक्षु IPS अधिकारी से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी प्रशिक्षु IPS अधिकारी की FIR रद्द करने की याचिका पर सुनवाई 27 जुलाई तक टाल दी है। आरोपी ने एफआईआर रद्द करने की मांग की है, जबकि महिला अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए, विस्तार से जानते हैं कि शिकायत में क्या कहा गया है और हाईकोर्ट में अब आगे क्या होने वाला है?

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Telangana When Will the High Court Hear Plea to Quash FIR in Trainee Woman IPS Officer Harassment Case
महिला प्रशिक्षु अधिकारी ने क्या-क्या आरोप लगाए हैं? - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

तेलंगाना हाईकोर्ट ने महिला प्रशिक्षु IPS अधिकारी से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। आरोपी 32 वर्षीय प्रशिक्षु IPS अधिकारी ने हाईकोर्ट से एफआईआर रद्द करने की मांग की है। अदालत में बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने पक्ष रखा, जबकि सरकार की ओर से अतिरिक्त समय मांगा गया। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय कर दी।

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यह मामला हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (SVPNPA) का है। पुलिस के अनुसार 30 वर्षीय महिला प्रशिक्षु IPS अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी अधिकारी 23 जून से लगातार उसे एक मैसेजिंग एप के जरिए आपत्तिजनक और यौन टिप्पणी वाले संदेश भेज रहा था। महिला अधिकारी का आरोप है कि अकादमी परिसर में भी उसके बारे में अपमानजनक बातें कही गईं और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। शिकायत के आधार पर 18 जुलाई को मामला दर्ज किया गया था।

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महिला प्रशिक्षु अधिकारी ने क्या-क्या आरोप लगाए हैं?

शिकायत में महिला अधिकारी ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उस पर दूसरे प्रशिक्षु अधिकारी के साथ संबंध होने का झूठा आरोप लगाया और इस बात को स्वीकार करने का दबाव बनाया। महिला का कहना है कि 9 जुलाई को आरोपी ने उसे जबरन अपने कमरे में ले जाकर बाल पकड़कर खींचा, गला दबाने की कोशिश की और चाकू गर्दन पर रखकर बाहर जाने से रोका। इसके अलावा उसने बिना जानकारी और सहमति के महिला का निजी वीडियो रिकॉर्ड करने और उसे उसके पति को भेजकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है।

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पुलिस ने किन धाराओं में मामला दर्ज किया है?

महिला अधिकारी की शिकायत के आधार पर अट्टापुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला, यौन उत्पीड़न, पीछा करना (स्टॉकिंग), महिला की मर्यादा का अपमान करने वाले शब्द या इशारे तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की संबंधित धाराएं शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

आरोपी अधिकारी की हालत और पृष्ठभूमि क्या है?

पुलिस के अनुसार 20 जुलाई को आरोपी प्रशिक्षु IPS अधिकारी अपने फ्लैट में अचेत अवस्था में मिला था। उसके भाई और दोस्तों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उन्हें आशंका थी कि उसने कोई हानिकारक पदार्थ खा लिया है। हालांकि इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि जांच के दौरान कोई असामान्य स्थिति नहीं मिली और उसकी हालत स्थिर है। आरोपी अधिकारी पहले आंध्र प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भी सेवा दे चुका है। अब इस मामले में सभी की नजर 27 जुलाई को होने वाली हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है।

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