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Drugs Case: अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के बैंक खाते पर लगी रोक हटेगी, अदालत ने NCB की प्रक्रिया पर उठाए सवाल

न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: Asmita Tripathi Updated Mon, 27 Apr 2026 11:59 AM IST
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सार

मुंबई की अदालत ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के बैंक खाते पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एनसीबी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया है। 

The freeze on actress Rhea Chakraborty's bank account will be lifted court raised questions on NCB's process.
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार

मुंबई की एक विशेष अदालत ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती के बैंक खातों को अनफ्रीज करने का आदेश दिया है। यह फैसला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्रक्रियागत आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण आया है। दरअसल, एनसीबी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले की जांच के तहत इन खातों को जब्त किया था। 

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अभियोजन पक्ष ने क्या तर्क दिया? 
रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक का प्रतिनिधित्व वकील अयाज खान ने किया। उन्होंने तर्क दिया कि एनसीबी ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 की धारा 68एफ (संपत्तियों की जब्ती या फ्रीजिंग के लिए) के तहत अनिवार्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रही। अभियोजन पक्ष ने चक्रवर्ती के कथित बयानों का हवाला देते हुए आवेदन का विरोध किया और कहा कि ये इस बात का सबूत हैं कि वह ड्रग तस्करों के संपर्क में रहने वाले एक ड्रग सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य थीं। अभियोजन पक्ष का तर्क था कि जांच अधिकारी द्वारा खाते को फ्रीज करना एक आवश्यक कार्रवाई थी।


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कोर्ट ने क्या कहा? 
हालांकि, बचाव पक्ष की दलील में योग्यता पाते हुए विशेष एनडीपीएस न्यायालय के न्यायाधीश यूसी देशमुख ने शनिवार को कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68एफ (2) के तहत, संपत्ति को फ्रीज या जब्त करने का कोई भी आदेश 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किया जाना चाहिए। यदि ऐसी कोई पुष्टि नहीं की जाती है, तो आदेश कानूनी रूप से अमान्य हो जाता है। अदालत ने बताया कि प्रतिवादी (एनसीबी) इस बात से इनकार नहीं करता कि अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
 

कोर्ट ने आगे कहा कि इसलिए उच्च न्यायालय के फैसले और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68एफ के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवेदन को स्वीकार किए जाने योग्य है। इसके बाद विशेष अदालत ने बैंक खातों को तत्काल डीफ्रीज करने का निर्देश दिया। दोनों के खातें को आरबीआई के नियमों और विनियमों के अनुसार उनका संचालन करने की अनुमति दी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से एनसीबी बॉलीवुड और टेलीविजन उद्योग में कथित तौर पर ड्रग्स के इस्तेमाल की जांच कर रही है। 34 वर्षीय अभिनेता 14 जून, 2020 को मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित अपने अपार्टमेंट में फांसी पर लटके पाए गए थे।

 

 

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