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असम में 300 कर्मियों की छंटनी के लिए सरकार से नहीं लेनी होगी अनुमति

भाषा, नई दिल्ली Updated Mon, 15 Oct 2018 09:19 AM IST
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To layoff 300 personnel in Assam government permission is not needed
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
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राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने असम सरकार के एक विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कंपनियों को 300 कर्मियों तक की छंटनी के लिए सरकार से पूर्वानुमति की जरूरत नहीं होगी। 


अधिकारियों ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति कोविंद ने औद्योगिक विवाद (असम संशोधन) विधेयक, 2017 को अपनी संस्तुति दे दी है। यह नया कानून औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का स्थान लेगा। उनके मुताबिक इससे कारोबार करने को सहज बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। 

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विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि इससे कंपनियों के पास सरकार की पूर्वानुमति के बगैर 300 कर्मचारियों की छंटनी का अधिकार होगा। यह सीमा पहले 100 कर्मियों की थी। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने विधेयक को उद्धत करते हुए कहा कि संशोधन का लक्ष्य राज्य में कारोबार के लिए सकारात्मक माहौल पैदा करना है। 


नये कानून के मुताबिक जिन कर्मियों की छंटनी की जाएगी, उन्हें अब 15 दिन के बजाय 60 दिन का वेतन देना होगा। राष्ट्रपति ने मोटर वाहन (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को भी अपनी संस्तुति दे दी। इससे राज्य परिवहन को किसी भी वाहन को किसी भी मार्ग पर किसी भी परमिट के साथ चलाने की छूट मिल जाएगी।

 

  

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