सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Umesh Kolhe Murder, NIA arrests accused from court premises

Umesh Kolhe Murder: एनआईए ने फरार आरोपी को कोर्ट परिसर से किया गिरफ्तार, वकील का दावा- सरेंडर करने आया था

पीटीआई, मुंबई Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 21 Sep 2022 09:33 PM IST
विज्ञापन
सार

वकील ने कहा कि जांच एजेंसी (nia) ने आरोपी को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब समर्पण आवेदन भरने की प्रक्रिया चल रही थी। एनआईए ने अहमद की गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि उसने हत्या से संबंधित साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई।

Umesh Kolhe Murder, NIA arrests accused from court premises
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को अमरावती फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या मामले में एक फरार आरोपी को मुंबई की एक अदालत के परिसर से गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के वकील ने दावा किया था कि वह विशेष न्यायाधीश के सामने आत्मसमर्पण करने आया था। इसके साथ ही इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

Trending Videos


मामले की जांच कर रही एनआईए ने हाल ही में आरोपी साहिम अहमद फिरोज अहमद की गिरफ्तारी के लिए किसी भी सूचना के लिए दो लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी। उनके वकील अली काशिफ खान के अनुसार, उनके मुवक्किल को अदालत परिसर से गिरफ्तार किया गया था, जहां वह मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने आए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ने आरोपी को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब समर्पण आवेदन भरने की प्रक्रिया चल रही थी।  एनआईए ने अहमद की गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि उसने हत्या से संबंधित साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई।

पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती शहर की जाकिर कॉलोनी निवासी अहमद (22) तीन महीने पहले मामला दर्ज होने के बाद से फरार था। इसके साथ ही आतंकवाद निरोधी एजेंसी अब तक कोल्हे की हत्या के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।



21 जून को कोल्हे को मार दिया था
बता दिं कि उमेश कोल्हे की 21 जून को पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती शहर में हत्या कर दी गई थी, जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में उनकी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर निलंबित भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा का कथित रूप से समर्थन करने वाला एक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया था।

गृह मंत्रालय के निर्देश पर दर्ज हुआ केस
एनआईए ने दो जुलाई को गृह मंत्रालय के निर्देश पर धारा 120 बी (आपराधिक साजिश के लिए सजा), 302 (हत्या के लिए सजा), 153 ए (धर्म, जाति, स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed