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Umesh Kolhe Murder: एनआईए ने फरार आरोपी को कोर्ट परिसर से किया गिरफ्तार, वकील का दावा- सरेंडर करने आया था
Wed, 21 Sep 2022 09:33 PM IST
Jeet Kumar
पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई
Published by: Jeet Kumar
Updated Wed, 21 Sep 2022 09:33 PM IST
सार
वकील ने कहा कि जांच एजेंसी (nia) ने आरोपी को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब समर्पण आवेदन भरने की प्रक्रिया चल रही थी। एनआईए ने अहमद की गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि उसने हत्या से संबंधित साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को अमरावती फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या मामले में एक फरार आरोपी को मुंबई की एक अदालत के परिसर से गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के वकील ने दावा किया था कि वह विशेष न्यायाधीश के सामने आत्मसमर्पण करने आया था। इसके साथ ही इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
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मामले की जांच कर रही एनआईए ने हाल ही में आरोपी साहिम अहमद फिरोज अहमद की गिरफ्तारी के लिए किसी भी सूचना के लिए दो लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी। उनके वकील अली काशिफ खान के अनुसार, उनके मुवक्किल को अदालत परिसर से गिरफ्तार किया गया था, जहां वह मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने आए थे।
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वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ने आरोपी को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब समर्पण आवेदन भरने की प्रक्रिया चल रही थी। एनआईए ने अहमद की गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि उसने हत्या से संबंधित साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई।
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पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती शहर की जाकिर कॉलोनी निवासी अहमद (22) तीन महीने पहले मामला दर्ज होने के बाद से फरार था। इसके साथ ही आतंकवाद निरोधी एजेंसी अब तक कोल्हे की हत्या के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
21 जून को कोल्हे को मार दिया था
बता दिं कि उमेश कोल्हे की 21 जून को पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती शहर में हत्या कर दी गई थी, जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में उनकी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर निलंबित भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा का कथित रूप से समर्थन करने वाला एक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया था।
गृह मंत्रालय के निर्देश पर दर्ज हुआ केस
एनआईए ने दो जुलाई को गृह मंत्रालय के निर्देश पर धारा 120 बी (आपराधिक साजिश के लिए सजा), 302 (हत्या के लिए सजा), 153 ए (धर्म, जाति, स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया था।