US: मिनेसोटा में जारी रहेगा ट्रंप का अप्रवासन अभियान, अदालत ने ठुकराई राज्य सरकार की मांग; जानें पूरा मामला
अमेरिका के मिनेसोटा में संघीय इमिग्रेशन अभियान पर रोक की मांग को अदालत ने ठुकरा दिया है। जज ने कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी, जबकि राज्य सरकार इसे संविधान के खिलाफ बता रही है। अभियान के दौरान दो मौतों से मामला और संवेदनशील हो गया है।
विस्तार
अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में चल रहे अप्रवासन कार्रवाई को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्विन सिटीज मिनियापोलिस और सेंट पॉल में चल रहे संघीय अभियान के खिलाफ राज्य सरकार और शहर प्रशासन अदालत पहुंचे, लेकिन उन्हें फिलहाल राहत नहीं मिली। मामले में संघीय जज के ताजा फैसले ने इस विवाद को और गहरा कर दिया है, खासकर तब जब इस कार्रवाई के दौरान दो लोगों की मौत हो चुकी है। सुनवाई के दौरान संघीय जज कैथरीन एम. मेनेंडेज ने कहा है कि वह फिलहाल मिनेसोटा और ट्विन सिटीज (मिनियापोलिस और सेंट पॉल) में चल रही इमिग्रेशन प्रवर्तन कार्रवाई पर रोक नहीं लगाएंगी।
बता दें कि संघीय कोर्ट का यह फैसला उस मुकदमे के तहत आया है, जो इस महीने मिनेसोटा के अटॉर्नी जनरल कीथ एलिसन और मिनियापोलिस व सेंट पॉल के मेयरों ने दायर किया था। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी) की कार्रवाई अमेरिकी संविधान में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन कर रही है।
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शहरों और राज्य सरकार की क्या मांग थी
राज्य में चल रहे अप्रवासन कार्रवाई के विरोध में राज्य सरकार और शहरों की ओर से अदालत से मांग की गई थी कि इस अप्रवासन अभियान को तुरंत रोका जाए या इसकी सीमा तय की जाए। हालांकि, जज ने इस अभियान पर प्रारंभिक रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि जब तक मुकदमे की सुनवाई चलती रहेगी, तब तक यह अभियान जारी रहेगा।
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अमेरिकी न्याय विभाग ने क्या कहा?
वहीं, अमेरिकी न्याय विभाग ने इस मुकदमे को कानूनी रूप से निरर्थक बताया है। साथ की कहा है कि सरकार कानून के तहत ही कार्रवाई कर रही है। गौरतलब है कि इस अप्रवासन अभियान को लेकर विवाद तब और बढ़ गया, जब मिनियापोलिस की सड़कों पर संघीय अधिकारियों द्वारा की गई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई। 7 जनवरी को रेनी गुड और 24 जनवरी को एलेक्स प्रेट्टी की गोली लगने से मौत हो गई थी। इन घटनाओं के बाद स्थानीय स्तर पर चिंता और विरोध बढ़ गया है। हालांकि, अदालत का कहना है कि अभी मामले की पूरी सुनवाई होनी बाकी है और अंतिम फैसला बाद में दिया जाएगा।
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