Jacqueline Approver Appeal: क्या अभिनेत्री जैकलीन बन सकेंगी सरकारी गवाह? ED के जवाब पर नजरें; 8 मई को सुनवाई
ईडी ने सोमवार को अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को सरकारी सरकारी गवाह बनाने के लिए समय मांगा। यग ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। दरअसल, ईडी ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने की मांग की है।
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अगली सुनवाई 8 मई को
विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने मामले की आगे की कार्यवाही के लिए 8 मई की तारीख तय की। अदालत ने इससे पहले 17 अप्रैल को अभिनेता के वकील की ओर से आवेदन दायर करने के बाद एजेंसी को नोटिस जारी किया था। जांच के सिलसिले में ईडी द्वारा कई बार तलब किए गए फर्नांडीज को एजेंसी द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र में पहली बार आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
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पिछले साल 3 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन केस सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। दो महीने बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर के खिलाफ रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया था। देश भर में कई अन्य मामलों में उनके खिलाफ जांच चल रही है।
क्या है आरोप
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्यवाही का सामना कर रहे चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना पॉलोस को दिल्ली पुलिस ने अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (एमसीओसीए) का हवाला दिया। पौलोस और चंद्रशेखर पर आरोप है कि उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर हवाला के माध्यम से अपराध की कमाई को छिपाने के लिए फर्जी कंपनियां बनाईं और हवाला के जरिए धन का लेन-देन किया।
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