सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   India News ›   Yasin Malik Gets Life Imprisonment By Delhi Court Know What is Life Imprisonment in India What Options Yasin Malik Have News In Hindi

Yasin Malik: सजा मिलने के बाद भी यासीन मलिक के पास कई रास्ते, जानें कितना लंबा होगा सजा पर अमल का रास्ता?

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Wed, 25 May 2022 07:39 PM IST
विज्ञापन
सार

Yasin Malik Life Imprisonment: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आतंकी फंडिंग के मामले में दोषी करार जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुना दी है। हालांकि, NIA ने फांसी की सजा की मांग की थी। ऐसे में अब ये देखना होगा कि दोनों आगे क्या कदम उठाते हैं?

Yasin Malik Gets Life Imprisonment By Delhi Court Know What is Life Imprisonment in India What Options Yasin Malik Have News In Hindi
यासीन मलिक - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आतंकी फंडिंग के मामले में दोषी करार जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुना दी है। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने यासीन को 19 मई को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत सभी आरोपों का दोषी ठहराया था। यासीन मलिक के पास ऊपरी अदालत में सजा कम कराने के लिए जाने के विकल्प मौजूद हैं। 

Trending Videos


दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन मलिक को दो मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्मान भी लगाया है। 

यासीन के पास क्या विकल्प
टेरर फंडिंग के आरोपों का सामना कर रहे जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने सुनवाई के दौरान अपने ऊपर लगे आरोपों को कबूल किया था। यासीन ने कहा था, 'सजा पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जब भी मुझे कहा गया मैंने आत्मसमर्पण किया। अब आपको (कोर्ट) जो भी सजा देनी है, दे दीजिए... मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन ईमानदारी से दीजिएगा।'
विज्ञापन
विज्ञापन

ऐसे में उसने कोर्ट से राहत की उम्मीद की थी। अब चूंकि कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा दी है ऐसे में यासीन मलिक के पास ऊपरी अदालत यानी हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प मौजूद है।



NIA के पास क्या विकल्प
टेरर फंडिग के मामले में एनआईए यासीन मलिक के लिए फांसी की सजा की मांग कर रही थी। NIA ने यासीन पर लगे एक-एक आरोपों के लिए सबूत पेश किए थे, जिसके बाद यासीन मलिक को अपने गुनाह कबूल करने पड़े थे, लेकिन अदालत द्वारा यासीन को उम्रकैद की सजा दी गई है। ऐसे में NIA भी इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत मतलब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। 

गौरतलब है कि कोर्ट ने 19 मई को यासीन मलिक को आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने का दोषी ठहराया था। इस मामले में NIA ने 2017 में एफआईआर दर्ज की थी। एक दर्जन से अधिक लोग आरोपी बनाए गए थे। 18 जनवरी 2018 को NIA ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। NIA ने कोर्ट में कहा था, 'लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने कश्मीर और देश में बड़े पैमाने पर हमले किए थे।' कोर्ट में यासीन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को कबूल भी लिया था। उसने कहा था कि वह इसे चुनौती नहीं देगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed