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Kathua News: अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी भगोड़ा घोषित
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Wed, 13 May 2026 02:32 AM IST
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अदालत से
30 दिन के भीतर अदालत में पेश होने के आदेश दिए
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट बसोहली ने नाबालिग से यौन अपराध मामले में फरार आरोपी को भगोड़ा घोषित किया है। आदेश के अनुसार आरोपी को 30 दिनों के भीतर पुलिस स्टेशन बसोहली के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी ने आदेश का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यह आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट कंगना गुप्ता की अदालत में दायर किया गया था। आवेदन के अनुसार पुलिस थाना बसोहली की ओर से सरकारी वकील के माध्यम से एक-एक आवेदन दिया गया। इसमें कोर्ट को बताया कि आरोपी शाम लाल निवासी बसोहली के खिलाफ पुलिस ने कुछ महीने पहले बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। यह धाराएं नाबालिग के साथ गंभीर यौन अपराध से संबंधित हैं।
सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कई बार प्रयास किए लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी अपने निवास स्थान से फरार हो गया है। उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि आरोपी जानबूझकर कानून की प्रक्रिया से बच रहा है और उसके शीघ्र गिरफ्तारी की संभावना नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने 4 मई को आरोपी के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने थाना प्रभारी बसोहली को निर्देश दिया है कि उद्घोषणा को विभिन्न तरीकों से प्रकाशित किया जाए। इसमें आरोपी के गांव या निवास क्षेत्र में ढोल बजाकर उद्घोषणा आदेश सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाए। इसके अलावा आरोपी के घर या प्रमुख सार्वजनिक स्थान पर आदेश को चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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30 दिन के भीतर अदालत में पेश होने के आदेश दिए
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट बसोहली ने नाबालिग से यौन अपराध मामले में फरार आरोपी को भगोड़ा घोषित किया है। आदेश के अनुसार आरोपी को 30 दिनों के भीतर पुलिस स्टेशन बसोहली के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी ने आदेश का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यह आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट कंगना गुप्ता की अदालत में दायर किया गया था। आवेदन के अनुसार पुलिस थाना बसोहली की ओर से सरकारी वकील के माध्यम से एक-एक आवेदन दिया गया। इसमें कोर्ट को बताया कि आरोपी शाम लाल निवासी बसोहली के खिलाफ पुलिस ने कुछ महीने पहले बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। यह धाराएं नाबालिग के साथ गंभीर यौन अपराध से संबंधित हैं।
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सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कई बार प्रयास किए लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी अपने निवास स्थान से फरार हो गया है। उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि आरोपी जानबूझकर कानून की प्रक्रिया से बच रहा है और उसके शीघ्र गिरफ्तारी की संभावना नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने 4 मई को आरोपी के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने थाना प्रभारी बसोहली को निर्देश दिया है कि उद्घोषणा को विभिन्न तरीकों से प्रकाशित किया जाए। इसमें आरोपी के गांव या निवास क्षेत्र में ढोल बजाकर उद्घोषणा आदेश सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाए। इसके अलावा आरोपी के घर या प्रमुख सार्वजनिक स्थान पर आदेश को चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं।