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Rajouri News: हेरोइन बरामदगी मामले में आरोपी को जमानत, 40 हजार के मुचलके पर रिहाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। प्रधान सत्र न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हेरोइन बरामदगी के एक मामले में आरोपी रोहन कुमार को सशर्त जमानत दे दी है। आरोपी के खिलाफ थाना बाड़ी ब्राह्मणा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है।
अदालत के आदेश के अनुसार, 11 मई 2026 को पुलिस गश्त के दौरान आरोपी संदिग्ध अवस्था में घूमता पाया गया। तलाशी के दौरान उसकी जेब से 7.26 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई, जबकि पॉलीथिन सहित कुल वजन 7.63 ग्राम था। जांच के दौरान जब्ती, सीलिंग और सैंपलिंग की सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई तथा एफएसएल रिपोर्ट में बरामद पदार्थ के हेरोइन होने की पुष्टि हुई।
न्यायालय ने कहा कि बरामद मात्रा वाणिज्यिक श्रेणी में नहीं आती, इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोर शर्तें इस मामले में लागू नहीं होतीं। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी लंबे समय से हिरासत में है, जांच का आवश्यक हिस्सा पूरा हो चुका है और उसके किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल होने का रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया गया।
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इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को 40 हजार रुपये के जमानती एवं निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही जांच में सहयोग, गवाहों को प्रभावित न करने और न्यायालय की अनुमति के बिना जम्मू-कश्मीर से बाहर न जाने सहित अन्य शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए।
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सांबा। प्रधान सत्र न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हेरोइन बरामदगी के एक मामले में आरोपी रोहन कुमार को सशर्त जमानत दे दी है। आरोपी के खिलाफ थाना बाड़ी ब्राह्मणा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है।
अदालत के आदेश के अनुसार, 11 मई 2026 को पुलिस गश्त के दौरान आरोपी संदिग्ध अवस्था में घूमता पाया गया। तलाशी के दौरान उसकी जेब से 7.26 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई, जबकि पॉलीथिन सहित कुल वजन 7.63 ग्राम था। जांच के दौरान जब्ती, सीलिंग और सैंपलिंग की सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई तथा एफएसएल रिपोर्ट में बरामद पदार्थ के हेरोइन होने की पुष्टि हुई।
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न्यायालय ने कहा कि बरामद मात्रा वाणिज्यिक श्रेणी में नहीं आती, इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोर शर्तें इस मामले में लागू नहीं होतीं। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी लंबे समय से हिरासत में है, जांच का आवश्यक हिस्सा पूरा हो चुका है और उसके किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल होने का रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया गया।
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इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को 40 हजार रुपये के जमानती एवं निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही जांच में सहयोग, गवाहों को प्रभावित न करने और न्यायालय की अनुमति के बिना जम्मू-कश्मीर से बाहर न जाने सहित अन्य शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए।