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धारा 163 लागू: मेहराज मलिक के कार्यक्रमों से पहले प्रशासन सख्त, बिना अनुमति जमावड़े और प्रदर्शन पर रोक
अमर उजाला नेटवर्क, डोडा
Published by: Nikita Gupta
Updated Sun, 03 May 2026 05:19 PM IST
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सार
डोडा में प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो महीने तक बिना अनुमति जमावड़े और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। धारा 163 के तहत लागू इस आदेश में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक है और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
डोडा में धारा 163 लागू
- फोटो : संवाद
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विस्तार
जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाते हुए कुछ इलाकों में बिना अनुमति के किसी भी तरह के जमावड़े और विरोध प्रदर्शन पर दो महीने के लिए रोक लगा दी है। यह आदेश बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
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जिला मजिस्ट्रेट कृष्ण लाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पांच या उससे अधिक लोगों के बिना अनुमति एकत्र होने, धरना-प्रदर्शन करने और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा। यह पाबंदी क्लॉक टावर चौक, डेसा रोड से अकरमाबाद तक, स्पोर्ट्स स्टेडियम और उसके 100 मीटर के दायरे सहित पुराने बस स्टैंड तक लागू रहेगी।
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प्रशासन ने बताया कि हाल ही में रिहा हुए विधायक मेहराज मलिक के कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। हालांकि, जिन कार्यक्रमों के लिए पहले से अनुमति ली गई है वे जारी रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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