सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Reports are that CBI Makes Fresh Arrest in Srinagar in 1989 Rubaiya Sayeed Kidnapping Case

रूबिया सईद अपहरण कांड: 35 साल बाद श्रीनगर में नई गिरफ्तारी, CBI ने कार्रवाई को दिया है अंजाम

अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: निकिता गुप्ता Updated Mon, 01 Dec 2025 04:44 PM IST
सार

सीबीआई ने 1989 में हुए रूबिया सईद अपहरण मामले में श्रीनगर में एक नई गिरफ्तारी की है।

विज्ञापन
Reports are that CBI Makes Fresh Arrest in Srinagar in 1989 Rubaiya Sayeed Kidnapping Case
पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और बेटी रूबिया सईद - फोटो : फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

सूत्रों के अनुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 1989 में हुई रूबिया सईद अपहरण घटना के संदर्भ में श्रीनगर में एक नई गिरफ्तारी की है।

Trending Videos

क्या है रूबिया सईद अपहरण कांड
1989 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉ. रूबिया सईद का आतंकियों ने अपहरण कर लिया था। घटना कुछ इस प्रकार थी- रूबिया सईद ललद्यद हॉस्पिटल से ड्यूटी पूरी होने के बाद घर के लिए निकलती हैं। इस दौरान वह एक बस में सवार हो जाती हैं। आतंकी पहले से इस बस में सवार रहते हैं और मौके का फायदा उठाकर उनका अपहरण कर लेते हैं। रूबिया के बदले में अपने आतंकी साथियों की रिहाई की मांग रखते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

आठ दिसंबर 1989 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अपहरण हुआ था। रुबैया सईद के अपहरण के बदले भाजपा समर्थित वीपी सिंह सरकार ने पांच आतंकवादियों को रिहा किया था। सीबीआई ने 1990 के दशक की शुरुआत में इस मामले को अपने हाथ में लिया था।

अपहरण के पांच दिन बाद 13 दिसंबर को रूबिया को छोड़ दिया जाता है और स्पेशल फ्लाइट से उन्हें दिल्ली लाया जाता है। इन सबके बीच मुफ्ती सईद का बयान आता है जिसमें वह कहते हैं कि एक पिता के रूप में मैं बहुत खुश हूं लेकिन एक नेता के रूप में यहीं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था।

चूंकि इस अपहरण की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट द्वारा ली गई थी। इसी कारण यासीन मलिक को इसमें आरोपी बनाया गया है। अपहरण कांड का यह मामला सदर पुलिस स्टेशन श्रीनगर में दर्ज हुआ था। राज्य सरकार की सिफारिश पर 22 फरवरी, 1990 को सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। 18 सितंबर, 1990 को सीबीआई ने चार्जशीट दायर की थी जिसके बाद से मामले में सुनवाई चल रही है।

अपहरण कांड में टाडा कोर्ट ने जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तिहाड़ जेल के प्रभारी को हिदायत दी है कि 11 सितंबर को अगली सुनवाई पर उसे कोर्ट में पेश किया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed