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Jammu News: तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलझाए गए 2,39,533 मामले

संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Sun, 14 Sep 2025 01:45 AM IST
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2,39,533 cases resolved in the third National Lok Adalat
राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन करते न्यायाधीश। स्रोत आयोजक
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्यायमूर्ति अरुण पल्ली, मुख्य न्यायाधीश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय (मुख्य संरक्षक, जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण) के संरक्षण में, और न्यायमूर्ति संजीव कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण के गतिशील नेतृत्व में, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2025 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों में 167 पीठों द्वारा कुल 3,06,851 मामलों में से 2,39,533 मामलों का निपटारा किया गया।
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शनिवार को जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने जिला न्यायालय परिसर कुपवाड़ा में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। उनके आगमन पर, कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव शाज़िया तबस्सुम, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनआईए कोर्ट कुपवाड़ा, इकबाल अहमद मसूदी सहित जिला न्यायपालिका के अन्य न्यायिक अधिकारियों और अन्य नागरिक प्रशासन ने किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति संजीव कुमार को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
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लोक अदालत के दौरान कई मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। समय पर न्याय प्रदान करने के प्रतीक के रूप में, इस अवसर पर पात्र दावेदारों के बीच कई एमएसीटी मुआवजे के चेक भी वितरित किए गए। न्यायालय परिसर के एडीआर केंद्र में, न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने एलएडीसी और दंड वकीलों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया। उन्होंने उनके द्वारा निपटाए जा रहे मुकदमों की प्रगति के बारे में प्रतिक्रिया मांगी। बाद में, न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने जिला जेल कुपवाड़ा का दौरा किया, जहाँ उन्होंने सभी बैरकों का निरीक्षण किया और कैदियों से बातचीत कर उनके मुकदमों की स्थिति का आकलन किया।
जम्मू-कश्मीर में 167 पीठों द्वारा लिए गए कुल 3,06,851 मामलों में से 2,39,533 मामलों का निपटारा किया, जिसमें मोटर दुर्घटना दावे, सिविल, आपराधिक, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, भूमि अधिग्रहण, पारिवारिक मामले, चेक अनादर और बैंक वसूली आदि जैसे मामलों में मुआवजे/निपटान राशि के रूप में 50,50,78,932 रुपये की राशि शामिल थी। जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव शाजिया तबस्सुम ने बताया कि चालू कैलेंडर वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी।
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