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Jammu News: सड़क हादसे के मामले में पीड़ित पक्ष को मिलेगा 14.20 लाख रुपये मुआवजा
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सांबा। जिला सांबा में मोटर दुर्घटना से जुड़े एक मुआवजा मामले का निपटारा अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से कर दिया गया। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) सांबा में यह मामला सुलझाया गया। इसमें पीड़ित पक्ष को कुल 14 लाख 20 हजार रुपये का मुआवजा देने पर सहमति बनी। मुआवजा बीमा कंपनी को 60 दिनों में राशि अदा करनी होगी।
कोर्ट आदेश के अनुसार प्रेम नाथ व अन्य बनाम सुरजीत सिंह व अन्य से संबंधित यह दावा याचिका अदालत में भेजी गई थी। दोनों पक्षों के अनुरोध पर मामले को मध्यस्थता, बातचीत और सुलह प्रक्रिया के जरिए निपटाया गया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मुआवजा राशि तय कर ली।
अदालत में हुए समझौते के अनुसार बीमा कंपनी को 14,20,000 रुपये की पूरी राशि 60 दिनों के भीतर अदा करनी होगी। यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया जाता है तो तय राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। मामले की अध्यक्षता डीएलएसए सांबा के चेयरमैन एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार शर्मा ने की।
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कोर्ट आदेश के अनुसार प्रेम नाथ व अन्य बनाम सुरजीत सिंह व अन्य से संबंधित यह दावा याचिका अदालत में भेजी गई थी। दोनों पक्षों के अनुरोध पर मामले को मध्यस्थता, बातचीत और सुलह प्रक्रिया के जरिए निपटाया गया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मुआवजा राशि तय कर ली।
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अदालत में हुए समझौते के अनुसार बीमा कंपनी को 14,20,000 रुपये की पूरी राशि 60 दिनों के भीतर अदा करनी होगी। यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया जाता है तो तय राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। मामले की अध्यक्षता डीएलएसए सांबा के चेयरमैन एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार शर्मा ने की।