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Jammu News: फैक्ट्री में मारपीट मामले में सांबा अदालत से तीन आरोपियों को जमानत
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सांबा। थाना बाड़ी ब्राह्मणा में दर्ज मामले के तहत फैक्ट्री परिसर में हुई मारपीट की घटना में नामजद तीन आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा अरविंद शर्मा की अदालत ने जमानत दे दी। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं
मामला फैक्ट्री में हुए आपसी झगड़े और हमले से जुड़ा है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि दूसरा घायल हुआ था। अदालत के अनुसार रिकॉर्ड से सामने आया कि कथित घटना मृतक और घायल व्यक्ति की आपराधिक हरकत से उत्पन्न हुई, जिसके चलते पहले लगाई गई धारा 103 बीएनएस को हटाया गया। इसके बाद शेष धाराओं में आरोप तय किए गए
आरोपी जलील नट, मोहम्मद अजद और हैदर अली (तीनों निवासी बिहार) की ओर से दलील दी गई कि चालान पेश हो चुका है और आरोप भी तय किए जा चुके हैं। ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए। अभियोजन पक्ष ने अपराध को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने माना कि आरोपी उसी फैक्ट्री में कार्यरत हैं, उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। इन परिस्थितियों में अदालत ने सख्त शर्तों के साथ जमानत मंजूर करते हुए निर्देश दिए कि आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और प्रत्येक तारीख पर ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहेंगे
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आरोपी जलील नट, मोहम्मद अजद और हैदर अली (तीनों निवासी बिहार) की ओर से दलील दी गई कि चालान पेश हो चुका है और आरोप भी तय किए जा चुके हैं। ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए। अभियोजन पक्ष ने अपराध को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने माना कि आरोपी उसी फैक्ट्री में कार्यरत हैं, उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। इन परिस्थितियों में अदालत ने सख्त शर्तों के साथ जमानत मंजूर करते हुए निर्देश दिए कि आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और प्रत्येक तारीख पर ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहेंगे