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Jammu News: सांबा कोर्ट ने नशा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की
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सांबा। मादक पदार्थ तस्करी के एक अहम मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी जगरूप सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने माना कि मामले में आरोपी की भूमिका गंभीर है और उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।
अदालत के अनुसार आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप तय किए जा चुके हैं। जांच के दौरान कमर्शियल मात्रा में मादक पदार्थ की बरामदगी हुई है, जिससे जमानत के प्रावधान और अधिक सख्त हो जाते हैं।
सुनवाई में सामने आया कि सह-आरोपी के दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज बयान में आरोपी की संलिप्तता उजागर हुई। इसके अलावा बैंक खातों में बड़े पैमाने पर हुए लेनदेन ने यह संकेत दिया कि आरोपी कथित तौर पर इस अवैध नेटवर्क में फाइनेंसर की भूमिका निभा रहा था।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सह-आरोपियों को पहले मिली जमानत का लाभ इस मामले में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस समय आरोप तय नहीं हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए इसे मुख्य चालान का हिस्सा बनाए जाने के निर्देश दिए।
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अदालत के अनुसार आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप तय किए जा चुके हैं। जांच के दौरान कमर्शियल मात्रा में मादक पदार्थ की बरामदगी हुई है, जिससे जमानत के प्रावधान और अधिक सख्त हो जाते हैं।
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सुनवाई में सामने आया कि सह-आरोपी के दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज बयान में आरोपी की संलिप्तता उजागर हुई। इसके अलावा बैंक खातों में बड़े पैमाने पर हुए लेनदेन ने यह संकेत दिया कि आरोपी कथित तौर पर इस अवैध नेटवर्क में फाइनेंसर की भूमिका निभा रहा था।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सह-आरोपियों को पहले मिली जमानत का लाभ इस मामले में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस समय आरोप तय नहीं हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए इसे मुख्य चालान का हिस्सा बनाए जाने के निर्देश दिए।