{"_id":"e82a5deb5d08c25832dc8d0d0442180f","slug":"udhampur-attack-trial-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"वकीलों की अनुपस्थिति में नहीं हो पाई सुनवाई ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वकीलों की अनुपस्थिति में नहीं हो पाई सुनवाई
ब्यूरो/ अमर उजाला, जम्मू
Updated Sun, 28 Feb 2016 01:43 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
उधमपुर आतंकी हमले की शनिवार को होने वाली सुनवाई वकीलों की अनुपस्थिति में नहीं हो पाई। हालांकि मामले की जांच कर रही नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) के सीनियर पीपी बलवंत सिंह मन्हास और एनआईए के अधिकारी अदालत में उपस्थित हुए।
Trending Videos
लेकिन आतंकियों की ओर से वकील के न पहुंचने पर एनआईए कोर्ट के जज किशोर कुमार ने अगली सुनवाई चार मार्च को मुकर्रर की।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस टीएस ठाकुर के दौरे के मद्देनजर आज मामले के आरोपी मोहम्मद नावेद, शौकत अहमद भट (पुलवामा), खुर्शीद अहमद भट (पुलवामा), शाबजार अहमद भट (कुलगाम), फैयाज अहमद इट्टू और खुर्शीद अहमद इट्टू (दोनों कुलगाम) को भी नहीं लाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
एनआईए के के मुख्य जांच अधिकारी अतुल गोयल के शनिवार को अदालत नहीं पहुंचे। दो आरोपियों की गिरफ्तारी के वारंट को लेकर अदालत में उनके बयान दर्ज किए जाने थे।
एनआईए ने आतंकी वारदात के दो मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट के लिए आवेदन किया है। आवेदन में एनआईए ने आतंकियों के फाइनेंसर आशिक हुसैन भट उर्फ उबैदा और आतंकियों के ट्रक ड्राइवर फैयाज अहमद अशवर उर्फ सेठा की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने की अदालत से अपील की है।