सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   ranchi politics news jharkhand cm hemant soren may surrender in mp mla special court in ranchi today

झारखंड: आज कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन, जानें किस मामले में होंगे पेश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Wed, 04 May 2022 04:06 PM IST
सार

अरगोड़ा थाने में दर्ज केस संख्या 149/19 में हेमंत सोरेन अब तक अदालत में हाजिर नहीं हुए थे। अब झारखंड में उनके खिलाफ तेजी से बदल रहे माहौल को देखते हुए हेमंत सोरेन इस मामले में विशेष अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। 
 

विज्ञापन
ranchi politics news jharkhand cm hemant soren may surrender in mp mla special court in ranchi today
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन - फोटो : पीटीआई
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

झारखंड के बहुचर्चित खनन पट्टा मामले में आरोपों का सामना कर रहे सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। चुनाव आयोग उन्हें पहले ही नोटिस भेज चुका है। जिसके बाद उनपर कार्रवाई और अय़ोग्यता का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच, सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार यानी आज अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, वे दोपहर बाद ऱांची की एक विशेष अदालत में सरेंडर करेंगे। 

Trending Videos


दरअसल, साल 2019 में उनपर रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर धरना- प्रदर्शन करने को लेकर मामला दर्ज किया गया था। अरगोड़ा थाने में दर्ज केस संख्या 149/19 में हेमंत सोरेन अब तक अदालत में हाजिर नहीं हुए थे। अब झारखंड में उनके खिलाफ तेजी से बदल रहे माहौल को देखते हुए हेमंत सोरेन इस मामले में विशेष अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


गौरतलब है कि वे अपने नाम पर खनन पट्टा जारी करने को लेकर जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करने के मामले में विवादों से घिरे हैं। चुनाव आयोग ने इस मामले में उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। अब मुख्यमंत्री कार्यालय इस मामले में उनका जवाब तैयार कर रहा है। झारखंड सीएम कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ और अनुभवी वकीलों से इस मामले में परामर्श लेकर जवाब तैयार किया जाएगा। हेमंत सोरेन बुधवार को हैदराबाद से वापसी करेंगे।

गौरतलब है कि बीते सोमवार को चुनाव आयोग ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा था। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा था कि उनके पक्ष में खनन पट्टा जारी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। जो आरपी अधिनियम की धारा 9ए का उल्लंघन करती है। धारा 9ए सरकारी अनुबंधों के लिए किसी सदन से अयोग्यता से संबंधित है। उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए 10 मई तक का समय दिया गया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed