UP Police Bharti 2025: यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती के लिए भी तीन साल की छूट का एलान; आयु सीमा में हुआ बदलाव
Constable Recruitment 2025: आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती- 2025 को लेकर होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भर्ती प्रक्रिया में अब होमगार्ड महिला और पुरुष अभ्यर्थियों को भी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट का लाभ मिलेगा।
विस्तार
अपर सचिव (भर्ती) सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने जानकारी दी कि इस छूट के तहत महिला और पुरुष दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थियों की जन्मतिथि 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2007 के बीच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पहले ही सभी वर्गों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जा चुकी है, उसी क्रम में अब होमगार्ड को भी यह लाभ दिया गया है। भर्ती बोर्ड द्वारा इस संबंध में स्पष्ट सूचना जारी कर दी गई है।
उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती- 2025 के कुल 32679 पदों पर भर्ती हेतु आनलाइन आवेदन के अनुक्रम में शासनादेश संख्या-I/1194447 /6-1001(008)/24/2023 दिनांकः 05.01.2026 के द्वारा उक्त भर्ती के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों के लिये 03…
— Uttar Pradesh Police Recruitment & Promotion Board (@upprpb) January 8, 2026
चयन प्रक्रिया
यूपी होमगार्ड भर्ती की चयन प्रक्रिया में शारीरिक मानक परीक्षण (Physical Standard Test) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) शामिल होती है।पुरुष अभ्यर्थियों के लिए
- न्यूनतम लंबाई: 168 सेमी
- सीना: 79 सेमी (फुलाकर 84 सेमी)
- दौड़: 4.8 किलोमीटर, समय सीमा 28 मिनट
महिला अभ्यर्थियों के लिए
- न्यूनतम लंबाई: 152 सेमी
- न्यूनतम वजन: 40 किलोग्राम
- दौड़: 2.4 किलोमीटर, समय सीमा 16 मिनट
ड्यूटी भत्ता और सुविधाएं
होमगार्ड स्वयंसेवकों को ड्यूटी करने पर 600 रुपये प्रतिदिन का भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही समय-समय पर महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा।
सबसे ज्यादा रिक्तियों वाले जिले
| जिलें | रिक्तियां |
| कानपुर नगर | 1947 |
| लखनऊ | 1371 |
| आगरा | 1232 |
| प्रयागराज | 1219 |
| हरदोई | 1072 |
शैक्षणिक योग्यता
इसके लिए उम्मीदवार को दसवीं पास होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच हो और उसकी जन्मतिथि एक जुलाई 1995 से पहले और एक जुलाई 2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में पांच साल की छूट है।