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नहीं आएगी बिहार पुलिस भर्ती की वेटिंग लिस्ट: CSBC ने बताया ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता, जानें टाई-ब्रेकिंग रूल

Mon, 06 Jul 2026 11:48 AM IST
Akash Kumar जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: Akash Kumar Updated Mon, 06 Jul 2026 11:48 AM IST
सार

Bihar Police Constable Recruitment 2025: बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर सीएसबीसी ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। बोर्ड ने बताया कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होती है, बराबर अंक आने पर किस आधार पर रैंक तय की जाती है और आखिर वेटिंग लिस्ट क्यों जारी नहीं की जा सकती।
 

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Bihar Police Constable Recruitment 2025: CSBC Clarifies No Waiting List, Explains Merit List Rules
बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में वेटिंग लिस्ट नहीं जारी होगी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

Bihar Police Constable Waiting List: बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 (विज्ञापन संख्या 01/2025) में अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने वेटिंग लिस्ट या सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करने की मांग की थी। अब केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) ने इस संबंध में आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करते हुए पूरी चयन प्रक्रिया और मेरिट लिस्ट तैयार करने के नियम स्पष्ट कर दिए हैं।

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क्यों नहीं जारी की जा सकती वेटिंग लिस्ट?

बोर्ड ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया बिहार पुलिस मैनुअल, 1978 के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पूरी की जा रही है। इसलिए वेटिंग लिस्ट जारी करने का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।

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किन अभ्यर्थियों ने उठाई थी मांग?

लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की गई। इसके बाद ऐसे कई अभ्यर्थी, जिनके अंक चयनित उम्मीदवारों के बराबर थे लेकिन उनका नाम अंतिम सूची में नहीं आया, उन्होंने 'बिलो मेरिट' (Below Merit) उम्मीदवारों के लिए वेटिंग लिस्ट या अतिरिक्त चयन सूची जारी करने की मांग की। इसी को लेकर बोर्ड ने विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है।

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बराबर अंक होने पर कैसे तय होती है मेरिट?

CSBC ने भर्ती विज्ञापन के नियम 6 के उपनियम (iii) और (iv) का हवाला देते हुए बताया कि यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में समान अंक आते हैं, तो उनकी मेरिट निम्न क्रम में तय की जाती है:

1. अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता
यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान हैं, तो पहले उनकी जन्मतिथि देखी जाती है। अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को मेरिट में ऊपर स्थान दिया जाता है।

2. शैक्षणिक योग्यता के आधार पर फैसला
यदि अंक और जन्मतिथि दोनों समान हों, तो अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाती है।

3. नाम के अंग्रेजी वर्णक्रम से अंतिम निर्णय
यदि अंक, जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता तीनों समान हों, तो मेरिट का अंतिम निर्धारण अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी वर्णक्रम (Alphabetical Order) के आधार पर किया जाता है। इसके लिए मैट्रिक (10वीं) प्रमाणपत्र में दर्ज नाम को आधार माना जाता है।

क्या होती है कट-ऑफ जन्मतिथि?

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि कट-ऑफ अंकों के साथ जारी की जाने वाली 'कट-ऑफ जन्मतिथि' का मतलब उस अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि से होता है, जिसे समान अंकों पर चयन मिला है।

यदि किसी अन्य अभ्यर्थी के अंक समान हों लेकिन उसकी जन्मतिथि कट-ऑफ जन्मतिथि से बाद की हो, तो वह 'बिलो मेरिट' माना जाएगा और चयन सूची में शामिल नहीं होगा।

वेटिंग लिस्ट पर बोर्ड ने क्या कहा?

पर्षद ने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार पुलिस मैनुअल, 1978 के सेक्शन-III के परिशिष्ट-103 के तहत इस भर्ती प्रक्रिया में वेटिंग लिस्ट या सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद अलग से कोई प्रतीक्षा सूची प्रकाशित नहीं की जाएगी।

बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी नई सूचना या आधिकारिक अपडेट के लिए केवल पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं पर ही भरोसा करें। अफवाहों या अनधिकृत स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर विश्वास न करें।

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