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Maharashtra Job: जिला सहकारी बैंकों में 70% नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित, पारदर्शिता पर सरकार का जोर

जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Mon, 03 Nov 2025 10:45 AM IST
सार

Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने के लिए अहम कदम उठाया है। अब जिला सहकारी बैंकों में होने वाली 70 प्रतिशत नौकरियां संबंधित जिले के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित रहेंगी।

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Maharashtra reserves 70 pc jobs in district cooperative banks for locals
(प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Freepik
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विस्तार
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Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय युवाओं को रोजगार के अधिक मौके देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) में होने वाली 70% नौकरियां उसी जिले के रहने वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगी।



सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य भर में डीसीसीबी में भविष्य की सभी भर्तियां केवल बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस), टीसीएस-आईओएन (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) या महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमकेसीएल) के माध्यम से की जाएंगी ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।

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DCCB में 70% पद स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित

31 अक्तूबर को जारी एक सरकारी प्रस्ताव (GR) में कहा गया है कि "70 प्रतिशत पद संबंधित जिलों के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होने चाहिए", जबकि शेष 30 प्रतिशत पद जिले के बाहर के उम्मीदवारों के लिए खुले रहेंगे।

यदि जिले के बाहर के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो उन पदों को स्थानीय अभ्यर्थियों से भी भरा जा सकता है।

जीआर के अनुसार, यह निर्देश उन बैंकों पर भी लागू होगा जिन्होंने इस आदेश से पहले भर्ती विज्ञापन जारी किए हैं।

जीआर ने कहा कि ऑनलाइन भर्ती से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और जनता का विश्वास बढ़ेगा।

सरकार ने सात भर्ती एजेंसियों का पैनल किया खत्म

यह निर्णय सहकारी बैंकों के लिए ऑनलाइन भर्ती करने के लिए आयुक्त एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पुणे द्वारा पूर्व में पैनलबद्ध कुछ एजेंसियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के बाद लिया गया है।

परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने सात अधिकृत भर्ती एजेंसियों के मौजूदा पैनल को समाप्त कर दिया।

जीआर के अनुसार, डीसीसीबी को अब अपनी भर्ती ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग करते हुए तीन अनुमोदित संस्थानों में से किसी एक के माध्यम से ही करनी होगी।

एक बार भर्ती एजेंसी का चयन हो जाने पर, कार्य को किसी अन्य संगठन को उप-ठेके पर नहीं दिया जा सकता।

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