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Barwani News: पिता ने पुत्र पर मां के साथ संबंध बनाने का आरोप लगाया तो बेटे ने कर दी हत्या, मिला आजीवन कारावास
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, बड़वानी
Published by: बड़वानी ब्यूरो
Updated Sat, 27 Apr 2024 08:59 AM IST
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सार
बड़वानी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी ने आरोपी पुत्र को पिता की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : Barwani News
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विस्तार
मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में पिता के हत्यारे एक पुत्र को आजीवन कारावास की सजा मिली है। दरअसल, एक रात आरोपी पुत्र पर पिता ने मां और बेटे के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला बताते हुए, उस पर मां के साथ संबंध बनाने का आरोप लगाया था। जिससे पुत्र बड़ा आहत हुआ, कुछ देर बाद वह नशा करके वापस घर लौटा और पिता को मौत के घाट उतार दिया। बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले में की जांच कर मामला अदालत के सुपुर्द कर दिया। शुक्रवार को बड़वानी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनन्द कुमार तिवारी ने आरोपी पुत्र को पिता की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है ।
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इस फैसले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक दीपक चौहान ने बताया कि एक पिता द्वारा पुत्र के चरित्र शंका करने पर आरोपी पुत्र कमल उर्फ कमलेश पिता दुर्गा बारेला निवासी निहाली को अपने पिता दूर्गा की हत्या करने के आरोप में अजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। उन्होंने बताया कि पिता दुर्गा और आरोपी कमल के बीच वारदात की रात इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था कि आरोपी के अपनी मां के साथ अवैध संबंध बनाता है। पिता के इस तरह के आरोप से पुत्र बुरी तरह आहत होकर नशे की हालत में आवेश में आ गया और उसने अपने पिता के सिर पर ईंट से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
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उन्होंने बताया कि घटना को अंजाम देने से पहले परिवार के अन्य सदस्यों को आरोपी पुत्र ने खेत पर भेज दिया था। सुबह जब परिवार के सदस्य खेत से घर आए और आरोपी से डॉक्टर को लाने के लिए कहा तो वह शाम तक घर वापस लौटा। परिवार के सदस्यों को उस पर शंका हुई और फिर मामले की जानकारी पुलिस थाना पलसुद को दी गई। जांच में पुलिस को ईंट पर मिले खून के सैंपल और अभियुक्त के कपड़ों पर एक ही मानव रक्त पाया गया। जिसके बाद आरोपी कमल के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

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