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Bhopal News: घर में रखी अवैध पिस्टल से चली गोली लगने से तीसरी के छात्र की मौत, पिता गिरफ्तार, फूफा फरार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: भोपाल ब्यूरो
Updated Tue, 03 Feb 2026 10:39 PM IST
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सार
भोपाल के गौतम नगर में 12 वर्षीय इब्राहिम की घर की बालकनी में गोली लगने से मौत के मामले में पुलिस ने पिता रिजवान लाला और फूफा वाहिद नूर को आरोपी बनाया है। अवैध पिस्टल से हुई घटना में पिता गिरफ्तार, फूफा फरार है।
भोपाल के गौतम नगर में 12 वर्षीय इब्राहिम की घर की बालकनी में गोली लगने से मौत के मामले में पुलिस ने पिता रिजवान लाला और फूफा वाहिद नूर को आरोपी बनाया है। अवैध पिस्टल से हुई घटना में पिता गिरफ्तार, फूफा फरार है।
Crime demo
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजधानी भोपाल के गौतम नगर थाना क्षेत्र के जेपी नगर में 31 जनवरी और एक फरवरी की दरमियानी रात अपने घर की बालकनी में 12 वर्षीय इब्राहिम नाम के छात्र की गोली लगने से मौत के मामले में पुलिस ने उसके पिता और फूफा को आरोपी बनाया है। पिता रिजवान लाला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फूफा वाहिद नूर फरार है।
तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले इब्राहिम की घर में रखी अवैध पिस्टल से चली गोली से मौत हुई थी। पुलिस अभी यह स्पष्ट नहीं कर सकी है कि उसने खुदकुशी की या खेल-खेल में गोली चली। इब्राहिम की मौत के मामले में उसके पिता रिजवान लाला ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि जिस पिस्टल से गोली चली थी, वह उसका बहनोई वाहिद नूर उसके घर में रख कर गया था।
ये भी पढ़ें- NHAI में कार अटैच कराने का झांसा देकर 50 गाड़ियां हड़पीं, डेढ़ करोड़ की 15 लग्जरी गाड़ियां बरामद
आरोपी फूफा शिकार करने का शौकीन
गौतम नगर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस की जांच में सामने आया कि रिजवान लाला शिकार का शौकीन है। उसके खिलाफ इंदौर में वन्य प्राणी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज है। रिजवान लाला का बहनाई और मृत बच्चे का फूफा वाहिद नूर भी बदमाश है। वह जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में रहता है। वाहिद नूर ने ही उक्त अवैध पिस्टल इब्राहिम के पिता व अपने साले रिजवान लाला को दी थी। उसने पिस्टल को संभालकर नहीं रखा, जिस कारण घटना हुई है। पुलिस ने रिजवान लाला और उसके बहनोई वाहिद नूर को आरोपी बनाया है।
सीरियल किलर का बिचौलिया रहा है वाहिद नूर
पुलिस की जांच में सामने आया है कि भोपाल और आसपास के जिलों से निकलने वाले नेशनल हाइवे पर ट्रकों को लूटकर चालकों की हत्या करने वाले आदेश खांबरा का वाहिद नूर बिचौलिया रहा है। खांबरा ने वाहिद नूर के सहयोग से एक ट्रक सामान पुराने भोपाल में बेचा था। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस की जांच में सामने आया वाहिद नूर बिलखिरिया थाने में दर्ज हत्या के प्रकरण में फरार चल रहा है। इब्राहिम की मृत्यु के बाद रिजवान द्वारा घटना स्थल से छेड़छाड़ कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। आरोपी रिजवान खान से घटना से संबंधित पिस्टल .32 बोर जब्त की गई है। आरोपी रिजवान तथा वाहिद नूर के विरूद्ध थाना गौतम नगर में बीएनएस की धारा 106 (1), 238 सी, 25 आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया है। रिजवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
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तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले इब्राहिम की घर में रखी अवैध पिस्टल से चली गोली से मौत हुई थी। पुलिस अभी यह स्पष्ट नहीं कर सकी है कि उसने खुदकुशी की या खेल-खेल में गोली चली। इब्राहिम की मौत के मामले में उसके पिता रिजवान लाला ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि जिस पिस्टल से गोली चली थी, वह उसका बहनोई वाहिद नूर उसके घर में रख कर गया था।
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आरोपी फूफा शिकार करने का शौकीन
गौतम नगर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस की जांच में सामने आया कि रिजवान लाला शिकार का शौकीन है। उसके खिलाफ इंदौर में वन्य प्राणी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज है। रिजवान लाला का बहनाई और मृत बच्चे का फूफा वाहिद नूर भी बदमाश है। वह जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में रहता है। वाहिद नूर ने ही उक्त अवैध पिस्टल इब्राहिम के पिता व अपने साले रिजवान लाला को दी थी। उसने पिस्टल को संभालकर नहीं रखा, जिस कारण घटना हुई है। पुलिस ने रिजवान लाला और उसके बहनोई वाहिद नूर को आरोपी बनाया है।
सीरियल किलर का बिचौलिया रहा है वाहिद नूर
पुलिस की जांच में सामने आया है कि भोपाल और आसपास के जिलों से निकलने वाले नेशनल हाइवे पर ट्रकों को लूटकर चालकों की हत्या करने वाले आदेश खांबरा का वाहिद नूर बिचौलिया रहा है। खांबरा ने वाहिद नूर के सहयोग से एक ट्रक सामान पुराने भोपाल में बेचा था। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस की जांच में सामने आया वाहिद नूर बिलखिरिया थाने में दर्ज हत्या के प्रकरण में फरार चल रहा है। इब्राहिम की मृत्यु के बाद रिजवान द्वारा घटना स्थल से छेड़छाड़ कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। आरोपी रिजवान खान से घटना से संबंधित पिस्टल .32 बोर जब्त की गई है। आरोपी रिजवान तथा वाहिद नूर के विरूद्ध थाना गौतम नगर में बीएनएस की धारा 106 (1), 238 सी, 25 आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया है। रिजवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

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