Twisha Sharma Case: मौत से पहले त्विषा के साथ हुई थी मारपीट? हाईकोर्ट में सरकार ने चोटों को लेकर किया खुलासा
Twisha Sharma Death Case Updates in Hindi : मध्यप्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि त्विषा शर्मा के शरीर पर मिले चोट के निशान मौत से पहले के थे और संभवतः संघर्ष के दौरान लगे। सरकार ने सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए। जांच में गर्भावस्था के बाद विवाद बढ़ने और आरोपियों के सहयोग नहीं करने की बात भी कही। कोर्ट ने तीन घंटे चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत निरस्त करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि त्विषा को दहेज को लेकर ताने दिए जाते थे और कहा जाता था कि शादी में उसके परिवार ने पर्याप्त खर्च नहीं किया। सुनवाई के दौरान सरकार ने त्विषा की कलाई, कोहनी और सिर पर मिले चोट के निशानों का भी जिक्र किया। अदालत ने जब पूछा कि क्या ये चोटें मृत्यु से पहले की थीं, तो राज्य सरकार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इनका उल्लेख है।
ये भी पढ़ें- Twisha Sharma Case: हाईकोर्ट में सास गिरिबाला सिंह ने गलत काम करने से इनकार किया, सभी आरोपों को बताया निराधार
सरकार ने यह भी कहा कि ये चोटें मौत के बाद या शव को नीचे उतारते समय नहीं लगी थीं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस संभावना को खारिज किया गया है। राज्य का कहना था कि रिपोर्ट के अनुसार ये चोटें मौत से पहले किसी संघर्ष या हाथापाई के दौरान लगी हो सकती हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि जांच में मिले चैट्स से पता चलता है कि त्विषा की गर्भावस्था के बाद परिवार में विवाद बढ़ गए थे और उसके खिलाफ गंभीर टिप्पणियां की जाती थीं।
#WATCH | Twisha Sharma death case | Jabalpur, Madhya Pradesh: On the anticipatory bail of Giribala Singh (Twisha Sharma's mother-in-law), Advocate Anurag Shrivastava says, "The anticipatory bail granted to Giribala Singh was challenged on two fronts: firstly, through a petition… pic.twitter.com/pkPtan3kTx
— ANI (@ANI) May 27, 2026
ये भी पढ़ें- Twisha Sharma case: पति समर्थ सिंह को सीबीआई ने लिया रिमांड पर, विरोधाभासी बयानों पर कराएगी आमना-सामना
अदालत ने पूछा कि प्रताड़ना के आरोप केवल पति पर हैं या सास पर भी, इस पर सरकार ने कहा कि दोनों ने उसे प्रताड़ित किया। सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रही थीं। अदालत को बताया गया कि 13 और 14 मई को नोटिस दिए जाने के बावजूद पुलिस जब उनके घर पहुंची तो वे वहां नहीं मिलीं। सरकार ने कहा कि वह जांच में शामिल नहीं हो रही थीं, लेकिन अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए मीडिया में बयान दे रही थीं।
पति समर्थ सिंह को सीबीआई ने लिया रिमांड पर
भोपाल की अदालत ने बुधवार को त्विषा शर्मा के पति समर्थ सिंह को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। अधिवक्ता अंकुर पांडे ने बताया कि मामले की जांच अब पूरी तरह सीबीआई को सौंप दी गई है। इससे पहले समर्थ सिंह को राज्य पुलिस की एसआईटी ने जबलपुर से गिरफ्तार कर सात दिन की पुलिस रिमांड पर लिया था। दोपहर बाद मेडिकल कराने के बाद भोपाल पुलिस ने समर्थ सिंह को भोपाल जिला अदालत में प्रस्तुत किया। सीबीआई के अधिकारियों की टीम वकील के साथ अदालत में मौजूद थी।
हाईकोर्ट में सास गिरिबाला सिंह ने गलत काम करने से इनकार किया
सास गिरिबाला सिंह ने बुधवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। उनके अधिवक्ता मृगेन्द्र सिंह ने अदालत में जवाब पेश करते हुए कहा कि गिरिबाला सिंह ने जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग किया है और न तो जांच को प्रभावित करने की कोशिश की और न ही किसी साक्ष्य से छेड़छाड़ की।

कमेंट
कमेंट X