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Gwalior News: आंबेडकर पोस्टर विवाद में अनिल मिश्रा को फिलहाल जमानत नहीं, हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब की

Sat, 03 Jan 2026 06:51 PM IST
ग्वालियर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: ग्वालियर ब्यूरो Updated Sat, 03 Jan 2026 06:51 PM IST
सार

ग्वालियर हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने पूर्व बार अध्यक्ष अनिल मिश्रा की जमानत पर फिलहाल राहत नहीं दी। आंबेडकर फोटो जलाने के मामले में पुलिस से केस डायरी तलब की गई है। राज्य शासन ने समय मांगा है। जमानत याचिका पर अब कल पुनः सुनवाई होगी।

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Gwalior News: आंबेडकर पोस्टर विवाद में अनिल मिश्रा को फिलहाल जमानत नहीं, हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब की
हाई कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा को भेजा जेल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से फिलहाल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को जमानत के मामले में राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने पुलिस को केस डायरी के साथ तलब किया है। साथ ही राज्य शासन ने हाईकोर्ट से समय मांगा था। अब कल फिर से हाईकोर्ट में स्पेशल बेंच बैठेंगी, जो अनिल मिश्रा समेत चार लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।
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दरअसल, गुरुवार रात डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की तस्वीर जलाने और अपमानजनक नारे लगाने के मामले में साइबर सेल थाना ग्वालियर में एडवोकेट अनिल मिश्रा समेत सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए एडवोकेट अनिल मिश्रा सहित चार आरोपियों को पुरानी छावनी थाना से जिला अस्पताल ले जाकर मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। वहां से अधिवक्ता अनिल मिश्रा और उनके तीनों साथियों को जेल भेज दिया गया।
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कोर्ट के फैसले के बाद परिसर का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। अनिल मिश्रा के समर्थकों ने बाहर भीमराव आंबेडकर और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे स्थिति कुछ देर के लिए गर्मा गई। इस दौरान अनिल मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि उन्होंने जो किया और जो कहा वह सही है और वह भविष्य में भी वही कदम उठाने के लिए तैयार हैं, चाहे कोर्ट उन्हें कोई भी सजा क्यों न दे।

वहीं, आज हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच DB में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। एडवोकेट अनिल मिश्रा के वकील की तरफ से कहा गया कि पुलिस ने अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी में विधि प्रक्रिया का पालन नहीं किया। पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाद में FIR दर्ज की गई। परिवार को सूचना नहीं दी। SCST एक्ट में नोटिस देकर छोड़ने का प्रावधान है, लेकिन ऐसा पालन ग्वालियर पुलिस ने नहीं किया। फिलहाल हाईकोर्ट ने केस डायरी को तलब किया है। अब कल फिर स्पेशल बेंच में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।

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