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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Narmadapuram News ›   MP News: Uncle had raped a 9-year-old girl, Itarsi court sentenced to death

MP News: फूफा ने किया था नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, इटारसी की कोर्ट ने सुनाई मृत्युदंड की सजा

Wed, 22 Feb 2023 11:48 AM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नर्मदापुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नर्मदापुरम Published by: रवींद्र भजनी Updated Wed, 22 Feb 2023 11:48 AM IST
सार

मध्यप्रदेश के इटारसी में नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले फूफा को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है।  वारदात से सजा सुनाने की कार्यवाही में सिर्फ 84 दिनों का समय लगा। यह इटारसी का सबसे तेज न्याय है। 
 

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MP News: Uncle had raped a 9-year-old girl, Itarsi court sentenced to death
इटरासी में बच्ची से दुष्कर्म और हत्या करने वाले फूफा को मृत्युदंड। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इटारसी के विधिक इतिहास में पहली बार नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में द्वितीय सत्र न्यायाधीश सविता जडिया ने फांसी की सजा का एलान किया है। आरोपी पीड़ित का रिश्ते में फूफा लगता है। उसे मौत की सजा सुनाई गई है।

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आदिवासी केसला अंचल के ग्राम शक्तिपुरा में रिश्ते में 18 नवंबर को फूफा ने नौ साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की थी। पहचान छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इसके बाद लगभग 84 दिनों में स्पेशल पास्को कोर्ट ने आरोपी राहुल कवड़े को हत्या, दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट की धारा में सजा सुनाते फांसी की सजा से दंडित किया है। 
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इटारसी के विधिक इतिहास का यह पहला मामला है जहां 84 दिनों में किसी आरोपी को फांसी की सजा से दंडित किया गया। इस मामले में अंतिम तर्क जिला अभियोजन अधिकारी राज कुमार नेमा एवं प्रकरण की सम्पूर्ण पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी हरि शंकर यादव ने की। नर्मदापुरम के जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि साढ़े तीन महीने पहले यह वारदात हुई थी। फूफा के खिलाफ दुष्कर्म और गला घोंटकर हत्या का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने तत्परता दिखाई। इस दौरान 34 गवाह कराए गए। मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ। सिर्फ 31 तारीख पर सुनवाई हुई और सजा सुनाई गई। मृत्युदंड के साथ ही आरोपी पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

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