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Jabalpur News: हाईकोर्ट के आदेश पर छह साल जूनियर प्रोफेसर को प्रभारी प्राचार्य पद से हटाया गया, नए की नियुक्ति

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Tue, 01 Jul 2025 10:38 PM IST
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सार

हाईकोर्ट के आदेश पर जबलपुर के शासकीय मोहनलाल हरगोविंददास गृह विज्ञान महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य समीर शुक्ला को हटाकर डॉ. आभा तिवारी को नियुक्त किया गया। वरिष्ठता की अनदेखी पर याचिका और अवमानना याचिका के बाद यह कार्रवाई हुई।

High court's seal on collector's order
जबलपुर हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार

मप्र हाईकोर्ट के आदेश के बाद जबलपुर के शासकीय मोहनलाल हरगोविंददास गृह विज्ञान महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य को पद से हटा दिया गया है। इस संबंध में आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोर्ट के निर्देश पर वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. आभा तिवारी को प्रभारी प्राचार्या नियुक्त किया गया है।

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जबलपुर निवासी याचिकाकर्ता डॉ. गिरीश वर्मा द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि कॉलेज में उनसे 6 वर्ष जूनियर समीर कुमार शुक्ला को प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया गया है, जो वरिष्ठता के मानकों के खिलाफ है। याचिका में नियुक्ति प्रक्रिया में वरिष्ठता की अनदेखी किए जाने को चुनौती दी गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने जूनियर प्रोफेसर को प्रभारी प्राचार्य बनाए जाने के आदेश पर रोक लगाई थी और सरकार से जवाब मांगा था।
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हालांकि, आदेश के बावजूद समीर शुक्ला को पद से नहीं हटाया गया, जिसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके बाद आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग ने समीर शुक्ला को प्रभारी प्राचार्य पद से हटाते हुए उन्हें शासकीय चंद्रविजय महाविद्यालय, डिंडोरी में स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया। यह भी निर्देश दिया गया कि आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंकित अग्रवाल ने पैरवी की।

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