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सिवनी हवाला कांड: शिकायतकर्ता को बिना आदेश रिमांड पर रखा, हाईकोर्ट ने दिए आज पेश करने के निर्देश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Tue, 14 Oct 2025 11:30 PM IST
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सार

हाईकोर्ट ने सिवनी पुलिस द्वारा हवाला कांड के शिकायतकर्ता सोहनलाल परमार को बिना रिमांड हिरासत में रखने को गंभीर माना है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की पीठ ने पुलिस को 24 घंटे में सोहनलाल को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई बुधवार को होगी। 

Present the complainant of Seoni Hawala case
सिवनी हवाला कांड के शिकायतकर्ता को करो पेश
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विस्तार

हाईकोर्ट ने सिवनी पुलिस द्वारा हवाला लूट कांड के शिकायतकर्ता को न्यायालय से रिमांड प्राप्त किए बिना पुलिस हिरासत में रखे जाने को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सिवनी पुलिस को निर्देशित किया है कि वह 24 घंटो में शिकायतकर्ता को हाईकोर्ट के समक्ष पेश करे। याचिका पर बुधवार को सुनवाई निर्धारित की गई है।
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याचिकाकर्ता जालना निवासी गंगा बाई परमार की तरफ से दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया है कि उसके पति सोहनलाल परमार को सिवनी पुलिस ने कई दिनों से बंदी बनाकर रखा है। उसके पति सोहनलाल की शिकायत पर ही सिवनी हवाला कांड का मामला उजागर हुआ था। पुलिस ने उसे 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और 12 तारीख को छोड़ दिया था। छूटने के बाद वह अपने घर जालना आ गया था। उसी रात जालना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पुनः सिवनी पुलिस को सौंप दिया। तभी से उसका पति सिवनी पुलिस की हिरासत में है।

ट्रांजिट रिमांड भी नहीं ली
याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता श्रेयस दुबे ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के पति की ट्रांजिट रिमांड नहीं ली गई और न ही उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। याचिका की सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से बताया गया कि गवाही के लिए उसे रोका गया था। पूर्व में सोहनलाल को जमानत पर छोड़ दिया गया है। युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किए।
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