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MP News: भोपाल रियासत के अंतिम नवाब की संपत्ति पर विवाद, हाईकोर्ट ने नए सिरे से सुनवाई करने के दिए निर्देश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: जबलपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Jul 2025 02:01 PM IST
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सार
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई एक साल में नए सिरे से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। नवाब के वंशजों ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर दावा किया था कि भोपाल रियासत के भारत में विलय के बावजूद नवाब की निजी संपत्ति पर उनका अधिकार है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खान की संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में दायर अपील की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा साल 2000 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने ट्रायल कोर्ट सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए निर्देशित किया है कि सम्पत्ति उत्तराधिकारी विवाद की सुनवाई नए सिरे की जाए। एकलपीठ अपने आदेश में कहा कि है कि इसे एक साल की निर्धारित समय अवधि में किया जाए।
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भोपाल रियायत के वंशज का दावा करते हुए बेगम सुरैया रशीद, बेगम मेहर ताज नवाब साजिदा सुल्तान, नवाबजादी कमर ताज राबिया सुल्तान, नवाब मेहर ताज साजिदा सुल्तान एवं अन्य ने भोपाल जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में साल 2000 में दो अपील में दायर की थीं। अपील में कहा गया था कि भोपाल रियासत का भारत संध में विलय 30 अप्रैल 1949 में हुआ था। लिखित समझौते के अनुसार विलय के बाद नवाब के विशेष अधिकार जारी रहेंगे और निजी संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व के उत्तराधिकार भोपाल सिंहासन उत्तराधिकार अधिनियम 1947 के तहत होंगे।
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नवाब की मृत्यु के बाद साजिदा सुल्तान को नवाब घोषित किया गया था। भारत सरकार ने 10 जनवरी 1962 को पत्र जारी की संविधान के अनुच्छेद 366 (22) के तहत व्यक्तिगत संपत्ति का उल्लेख निजी संपत्ति के रूप में किया था। नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खान की मृत्यु के पश्चात उनकी निजी संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार वादीगण और प्रतिवादियों के बीच होना चाहिए था। भोपाल जिला न्यायायनल में संपत्ति उत्ताधिकारी की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिला न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय पारित निर्णय के आधार पर उनका आवेदन खारिज कर दिया था।
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एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने मामले के अन्य पहलुओं पर विचार किए बिना इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार प्रकरण को खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विलय करने पर सिंहासन उत्तराधिकार अधिनियम को खारिज कर दिया गया था। विचाराधीन मामला विरासत के विभाजन का है, इसलिए सीपीसी के 14 नियम 23 ए के प्रावधान के मद्देनजर मेरी राय है कि इन मामलों को नए सिरे से तय करने के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेजा जाए। ट्रायल कोर्ट बदली हुई कानूनी स्थिति के मद्देनजर पक्षों को सबूत पेश करने की अनुमति दे सकता है।

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