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MP News: झाबुआ के तत्कालीन कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत को चार-चार साल की जेल, पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झाबुआ Published by: अरविंद कुमार Updated Sat, 02 Sep 2023 08:32 PM IST
सार

मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में कलेक्टर रहे जगदीश शर्मा और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगमोहन धुर्वे सहित कुल सात लोगों को न्यायालय ने चार-चार साल जेल की सजा सुनाई है। कुल नौ लोगों के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था।

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MP News Jhabua collector and CEO Zila Panchayat sentenced to four years in jail five thousand rupees fine
कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत को चार-चार साल की जेल - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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झाबुआ में कलेक्टर रहे जगदीश शर्मा और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगमोहन धुर्वे सहित सात लोगों को न्यायालय ने चार-चार साल जेल की सजा सुनाई है। कुल नौ लोगों के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था।

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बताते चलें, साल 2010 में जिला पंचायत में मनरेगा अंतर्गत समग्र स्वच्छता अभियान के प्रचार पोस्टर, रजिस्टर आदि सामग्री की छपाई की गई थी। यह कार्य शासकीय मुद्रणालय के बजाय निजी मुद्रणालय से 33.54 लाख 616 रुपये में मेसर्स राहुल प्रिंटर्स भोपाल से कराया गया। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक का नाम मुकेश शर्मा बताया गया। जबकि शासकीय मुद्रणालय में यह काम 5,83,891 रुपये में हो जाता। ऐसे में शासन को 27,70,725 रुपये का नुकसान पहुंचा। मामले में हुई शिकायत और विशेष न्यायालय में दायर किए गए परिवाद के बाद जांच के लिए प्रकरण विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त इंदौर को भेजा गया था।
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जांच में पुष्टि होने पर लोकायुक्त पुलिस ने झाबुआ के तत्कालीन कलेक्टर जगदीश शर्मा, तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ जगमोहन सिंह धुर्वे, मनरेगा (तकनीकी) के परियोजना अधिकारी एनएस तंवर, स्वच्छता मिशन के जिला समन्वयक अमित दुबे, लेखाधिकारी सदाशिव डावर आशीष कदम, शासकीय मुद्रणालय भोपाल के उप नियंत्रक देवदत्त एके खंडूरी और मेसर्स राहुल प्रिंटर्स भोपाल के मालिक मुकेश शर्मा को आरोपी बनाया। इनके विरूद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13 (1) डी, 13 (2) आईपीसी की धारा 420, 120 बी के तहत केस दर्ज किया था। 

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